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समस्तीपुर नगर परिषद में लैपटॉप और टैबलेट की खरीद में हुई गड़बड़ी की खुली पोल

Samastipur news लैपटॉप और टैबलेट की खरीद में असफल एजेंसी को दे दिया गया ठेका। निविदा का तुलनात्मक विवरणी एक साथ बना कम दर पर आपूर्ति कराया गया। वर्ष 2015-17 लेखा परीक्षण जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Updated: Thu, 05 May 2022 04:20 PM (IST)
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नगर परिषद में लाखों के लैपटॉप का अनियमित क्रय। प्रतीकात्‍मक चित्र।

समस्तीपुर, जासं। नगर परिषद (उत्क्रमित नगर निगम) कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में लैपटॉप व टैबलेट क्रय में भी अनियमितता उजागर हुई है। तत्कालीन नप प्रशासन द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए निविदा का निष्पादन किया गया। स्थानीय क्रय समिति की अनुशंसा के बिना 1 लाख 98 हजार रुपये मूल्य के चार टैबलेट खरीदे गए। इसके अलावा 8 लाख 29 हजार रुपये मूल्य से कुल 28 लैपटॉप का अनियमित क्रय किया गया। लैपटॉप क्रय के लिए निविदा प्रकाशन से अभिकर्ताओं को बोली लगाने के लिए महज पांच दिन का वक्त दिया गया था। जबकि, बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार निविदा प्रकाशन की तिथि से इसके प्राप्त किए जाने के लिए न्यूनतम तीन सप्ताह का समय निर्धारित किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के महालेखाकार प्रतिवेदन में नगर परिषद कार्यालय में कर्मचारियों की लापरवाही व अनियमितता की परत दर परत पोल खुल रही है।

लैपटॉप क्रय में नियमों की अनदेखी कर 8 लाख 29 हजार खर्च

नप कार्यालय द्वारा लैपटॉप खरीदारी के लिए वर्ष 2015 में 7 मई को एक अखबार में निविदा प्रकाशित कराई गई और निविदा खोलने का समय 12 मई निर्धारित किया गया था। तीन आपूर्तिकर्ताओं ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया। नगर परिषद द्वारा आइबीएम समस्तीपुर से 29 हजार 610 प्रति लैपटॉप की दर से 28 लैपटॉप का क्रय 8 लाख 29 हजार 80 रुपये की लागत से किया गया। आपूर्तिकर्ता को पांच प्रतिशत वैट की कटौती करते हुए 7 लाख 87 हजार 626 रुपये चेक के माध्यम से भुगतान किया गया। नगर परिषद द्वारा महज पांच दिनों में बोली लगाकर निविदा का निष्पादन किया गया। जबकि, बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार निविदा प्रकाशन की तिथि से इसके प्राप्त किए जाने के लिए न्यूनतम तीन सप्ताह का समय निर्धारित किया जाता है। महालेखाकार द्वारा अंकेक्षण में बताया गया है कि वित्तीय नियमानुसार निविदा निष्पादन हेतु पहले तकनीकी निविदा खोलकर तुलनात्मक विवरणी बनाया जाता है एवं तकनीकी निविदा में सफल आपूर्तिकर्ता काे ही वित्तीय निविदा खोला जाना चाहिए। लेकिन, नप कार्यालय द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का तुलनात्मक विवरणी एक साथ बना दिया गया एवं कम दर के आधार पर आइबीएम कम्प्यूटर को आपूर्ति करने का आदेश दिया गया।

असफल एजेंसी को दिया गया था ठेका

नियमानुसार कार्यालय द्वारा तकनीकी निविदा खोलकर तुलनात्मक विवरण बनाई जाती तो आइबीएम कम्प्यूटर एवं साई नाथ कम्प्यूटर को असफल घोषित कर दिया जाता क्योंकि दोनों आपूर्तिकर्ता के पास चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। इस प्रकार एकल निविदा हो जाती। बिहार वित्तीय नियमावली नियम 131 के अनुसार एकल निविदा होने पर पुन: निविदा आमंत्रित किए जाने का प्रविधान है। यदि दोबारा निविदा आमंत्रण के बाद भी तकनीकी बोली के मूल्यांकन के पश्चात बोली के मूल्यांकन हेतु एक ही निविदा शेष हो तो उस विषय पर निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के उपर के प्राधिकार द्वारा किया जाए। लेकिन कार्यालय द्वारा उपयुक्त नियम की अवहेलना करते हुए असफल आपूर्तिकर्ता आइबीएम कम्पयूटर समस्तीपुर को ही 28 लैपटॉप क्रय हेतु आदेश दिया गया। इस प्रकार कार्यालय द्वारा 8 लाख 29 हजार की लागत से 28 लैपटॉप का अनियमित क्रय किया गया।

लैपटॉप की खरीदारी पर वैट कटौती से संबंधित प्रमाण पत्र संचिका कार्यालय में उपलब्ध नहीं था। बताया गया है कि लैपटॉप की खरीदारी पर पांच प्रतिशत सुरक्षित जमा राशि यानी 41 हजार 454 रुपये की कटौती आपूर्तिकर्ता से किया जाना था। लेकिन कार्यालय द्वारा सुरक्षित जमा राशि की कटौती नहीं करते हुए आपूर्तिकर्ता को विपत्र की राशि भुगतान किया गया। अंकेक्षण आपत्ति के जबाव में बताया गया कि उक्त निविदा का तुलनात्मक विवरणी तकनीकी एवं वित्तीय दोनों के सम्मिलित आधार पर बनाई गई थी। भविष्य में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग रुप से कराई जाएगी। निविदा के प्रकाशन अवधि को ध्यान में रखा जाएगा तथा वैट कटौती का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा।

क्रय समिति की अनुशंसा के बिना 1.98 लाख के टैबलेट की खरीद

लेखा परीक्षक के संचिका के अवलोकन में सामने आया कि नगर परिषद समस्तीपुर द्वारा वर्ष 2015-16 में वित्तीय नियम का अनुपालन नहीं करते हुए 49 हजार 500 की दर से 1 लाख 98 हजार रुपये मूल्य के चार टैबलेट खरीद की गई। जबकि, बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 131 (घ) के अनुसार 15 हजार से अधिक एवं 1 लाख की तक खरीदगी समुचित स्तर पर गठित तीन सदस्यों वाली स्थानीय क्रय समिति की अनुशंसा पर की जाएगी। समिति दर, गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की युक्तिसंगतता निश्चित करने तथा सही आपूर्तिकर्ता की पहचान करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी। कार्यादेश देने हेतु अनुशंसा करने से पहले समिति के सदस्य सामूहिक एक प्रमाण पत्र अभिलिखित करेंगे। कार्यालय द्वारा उपयुक्त वित्तीय नियम का अनुपालन नहीं किया गया एवं गोपालगंज के थाना चौक स्थित मेसर्स आरके सेंटर जगन्नाथ मार्केट से टैबलेट क्रय किया गया। इसके अलावे खरीद की गई समान में वैट कटौती 31 हजार 920 रुपये के संबंधित प्रमाण पत्र संचिका नप कार्यालय में नहीं मिला। जवाब में बताया गया कि वैट कटौती का साक्ष्य अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाएगा।

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