Bihar: किसान नेता राकेश टिकैत पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद, दंगा के लिए उकसाने का आरोप
मुजफ्फरपुर कोर्ट में गुरुवार को यूपी सिसौली के किसान नेता राकेश टिकैत पर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने परिवाद दायर कराया है। राकेश टिकैत पर लोगों को दंगा के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। परिवाद पर आठ अप्रैल को सुनवाई होगी।
By Murari KumarEdited By: Updated: Thu, 01 Apr 2021 09:14 PM (IST)
मुजफ्फरपुर, जागरण संवाददाता। बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट (Muzaffarpur Court) में किसान नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) केे खिलाफ गुरुवार को परिवाद दायर किया गया है। यह परिवाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा (Advocate Sudhir Kumar Ojha) ने दायर कराया है । परिवादी ने आरोप लगाया है कि आरोपित द्वारा खुलेआम धमकी भरा बयान दिया गया। जिससे अराजकता फैल जाएगी। उपद्रव बढ़ जाएगा। 8 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होगी।
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यूपी सिसौली के किसान नेता राकेश टिकैत पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने परिवाद (Libel) दायर कराया है। परिवाद में कहा है कि किसान आंदोलन के क्रम में दौसा राजस्थान (Dausa Rajasthan) में आयोजित महापंचायत में टिकैत द्वारा खुलेआम धमकी भरा बयान दिया गया। कहा गया कि अगर सरकार किसान आंदोलन की बात नहीं सुनती है तो देश के 16 राज्यों में विद्युत कनेक्शन काट दिया जाएगा। उनके धमकी भरे वक्तव्य को परिवादी ने एक अखबार में देखा और पढ़ा। काफी मर्माहत हुए। अभियुक्त के इस तरह के क्रियाकलाप से देश के उन 16 राज्यों में अंधेरा कायम होगा। साथ ही देश की व्यवस्था चरमरा जाएगी। देशवासियों की निजी जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा। उन सभी राज्यों में अराजकता फैल जाएगी। उपद्रव बढ़ जाएगा। इस बयान का राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। परिवाद में कहा कि अभियुक्त ने जानबूझ कर इस तरह का धमकी भरा वक्तव्य दिया है, ताकि देश में दंगा हो। अप्रिय घटना हो। कोर्ट ने परिवाद पर सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
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