Madhubani News:पंचायत आम चुनाव के लिए आरओ एवं एआरओ नियुक्त करेंगे डीएम
Madhubani News राज्य निर्वाचन आयोग ने आरओ एवं एआरओ नियुक्त करने के लिए जिला पदाधिकारी को किया अधिकृत।निर्वाचन कार्य में दागी पदाधिकारियों को बीडीओ पद से छुट्टी करने के लिए आयोग ने विभाग को भेजा पत्र। पंचायत आम चुनाव के लिए प्रारंभ की जा चुकी है तैयारियां।
By Ajit KumarEdited By: Updated: Tue, 22 Dec 2020 10:03 AM (IST)
मधुबनी, जासं। कुछ माह बाद होने वाले पंचायत आम चुनाव के लिए निर्वाची पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम चुनाव के लिए निर्वाची पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को नियुक्त करने के लिए जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को प्राधिकृत कर दिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेन्द्र राम ने जिला पदाधिकारी से पंचायत आम चुनाव के लिए निर्वाची पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अनुरोध किया है। आयोग के सचिव ने जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) से यह भी अनुरोध किया है कि निर्वाची पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति कर उनका नाम, पदनाम एवं दूरभाष संख्या संबंधी विवरणी आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। गौरतलब है कि पंचायत आम निर्वाचन के लिए मतदान वर्ष 2021 में मार्च से मई के बीच अधिकतम नौ चरणों में कराए जाने की संभावना है। पंचायत आम चुनाव के लिए तैयारी भी प्रारंभ की जा चुकी है। मतदाता सूची का वार्डवार विखंडन, मतदाता सूची तैयार करने, मतदान केंद्र का भौतिक सत्यापन करने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। पंचायत आम चुनाव में प्राय: प्रखंड विकास।पदाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। पंचायत निर्वाचन में निर्वाची पदाधिकारी की अहम भूमिका होती है। जिस कारण राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि जिन प्रखंडाें में बीडीओ का पद रिक्त है, उन प्रखंडों।में अविलंब बीडीओ का पदस्थापन की जाए।
आयोग के सचिव ने उक्त प्रधान सचिव से यह भी अनुरोध किया है कि जिन पदाधिकारियों के विरुद्ध पूर्व के निर्वाचन से संबंधित अनियमितता का आरोप है या कार्रवाई चल रही है, वैसे पदस्थापित बीडीओ का स्थानांतरण करते हुए नए बीडीओ को पदस्थापित किया जाए, ताकि निर्वाचन की शुद्धता सुनिश्चित हो सके। आयोग के सचिव ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी पत्र भेजकर जिस जिले में जिला पंचायत राज पदाधिकारी का पद रिक्त है, उस जिले में अविलंब जिला पंचायत राज पदाधिकारी के रिक्त पद पर पदस्थापन का अनुरोध किया है। यह भी अनुरोध किया है कि जिन पदाधिकारियों के विरुद्ध निर्वाचन से संबंधित अनियमितता का आरोप है या कार्रवाई चल रही है, वैसे पदाधिकारी को जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित नहीं किया जाए। साथ ही निर्वाचन कार्य में अनियमितता के आरोपी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्थानांतरित कर नए जिला पंचायत राज पदाधिकारी का पदस्थापन करने का अनुरोध भी आयोग के सचिव ने किया है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।