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बिहार भर में 500 से अधिक हथियार अवैध, पटना में सबसे अधिक मामले; 27 जिलों के DM को भेजा गया पत्र

Bihar News In Hindi एक यूआइएन (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) पर दो से अधिक आर्म्स (Illegal Arms In Bihar) अब नहीं रखे जा सकते। इसके बावजूद राज्य में अब भी 551 ऐसे आर्म्स लाइसेंसधारियों के पास हैं। ऐसे लोगों पर गृह विभाग सख्त हो गया है। इन शस्त्रों को अवैध मानते हुए निकटतम थानों में जमा करने को कहा गया है।

By Prem Shankar Mishra Edited By: Mukul Kumar Updated: Sun, 25 Aug 2024 03:41 PM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

प्रेम शंकर मिश्रा, मुजफ्फरपुर। एक यूआइएन (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) पर दो से अधिक आर्म्स अब नहीं रखे जा सकते। इसके बावजूद राज्य में अब भी 551 ऐसे आर्म्स लाइसेंसधारियों के पास हैं। ऐसे लोगों पर गृह विभाग सख्त हो गया है।

इन शस्त्रों को अवैध मानते हुए निकटतम थानों में जमा करने को कहा गया है। 25 जिलों में ऐसे 551 शस्त्र हैं। वहीं दो जिलों से अब तक रिपोर्ट नहीं दी गई है। इससे यह संख्या बढ़ सकती है। इनमें सर्वाधिक 162 ऐसे आर्म्स पटना में हैं।

इसके अलावा मुंगेर, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गया मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी आदि जिलों में भी इसकी संख्या दहाई अंकों में है। गृह विभाग के अवर सचिव ने इन जिलों के डीएम को पत्र भेजा है।

इसमें लिखा है कि पिछले वर्ष मार्च में इस संबंध में निर्देश जारी किया गया था।एक यूआइएन पर कोई लाइसेंसधारी ने अगर दो से अधिक आर्म्स रखा है तो उसे निकटतम थाना में जमा कराने को कहा गया था। एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इसकी रिपोर्ट विभाग को नहीं मिली है।

इसे देखते हुए इस तरह के शस्त्रों को निकटतम थाने में जमा कराते हुए इसकी इंट्री एनडीएएस पोर्टल पर दर्ज कर दी जाए। गृह विभाग के पत्र आलोक में तिरहुत प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय ने जिलों के डीएम से ऐसे आर्म्स थानों में जमा कराने को कहा है।

किस जिले में कितने ऐसे आर्म्स

अररिया - 15, अरवल- तीन, औरंगाबाद - रिपोर्ट नहीं, बेगूसराय - एक, भागलपुर - 17, भोजपुर - 11, दरभंगा-सात, पूर्वी चंपारण - 40, गया, 27, गोपालगंज - 34, खगड़िया - एक, किशनगंज - दो, लखीसराय - दो, मधेपुरा - सात, मुंगेर - 52, मुजफ्फरपुर - 17, नालंदा - नौ, नवादा - पांच, पटना - 162, रोहतास - चार, सहरसा - एक, समस्तीपुर-दो, सीतामढ़ी-14, सिवान - 40, सुपौल - रिपोर्ट नहीं, वैशाली - 44, पश्चिम चंपारण - 34।

यह कहता है अधिनियम

शस्त्र (संशोधन) एक्ट 2019 में आयुध अधिनियम 1959 की धाराओं में संशोधन किया गया। इसके बाद अब एक यूआइएन पर कोई भी लाइसेंसधारी केवल दो शस्त्र ही रख सकता है।

अगर किसी भी लाइसेंस धारक के पास तीन या इससे अधिक शस्त्र हैं तो उसे निकटतम थाना में जमा करना होगा। इस आदेश के बाद से शस्त्रों को जमा कराने की कार्रवाई शुरू की गई। इसके बावजूद अब भी बड़ी संख्या में लोगों के पास ऐसे शस्त्र हैं। मुजफ्फरपुर में कुछ नेताओं के पास ऐसे आर्म्स हैं।

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