Muzaffarpur News: सुनीता किडनी कांड की कहानी सुन रो पड़ेंगे आप, अब दोषी डॉक्टर को मिली 7 साल की सजा; ये है मामला
Muzaffarpur News सुनीता किडनी कांड में दोषी डा.पवन कुमार को सात साल कठोर कारावास की सजा दी गई है। साथ ही 18 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। पीड़ित के परिवार ने फांसी की मांग उठाई है। पेट में दर्द होने पर सुनीता को 11 जुलाई 2022 को सकरा थाने के बरियारपुर चौक स्थित डा.पवन कुमार के शुभकांत क्लीनिक में लाया गया। पूरी कहानी नीचे खबर में पढ़ें।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: गर्भाशय के आपरेशन के दौरान सकरा थाने के बाजी राऊत गांव की सुनीता देवी की दोनों किडनियां निकालने के मामले के दोषी डा.पवन कुमार को अधिकतम सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे कुल 18 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। इसे नहीं देने पर उसे चार माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामले के सत्र विचारण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम अजय कुमार मल्ल के विशेष कोर्ट (एससी/एसटी एक्ट) ने बुधवार को उसे यह सजा सुनाई। वह 16 नवंबर, 2022 से जेल में बंद है। विशेष लोक अभियोजक (एससी/एसटी एक्ट) जयमंगल प्रसाद ने बताया कि डा.पवन कुमार को विशेष कोर्ट सात जून को ही दोषी करार कर चुका था। बुधवार को उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई।
इसके बाद विशेष कोर्ट ने सजा सुनाई। बताया कि इस मामले का मुख्य आरोपित डा.आरके सिंह अब तक फरार है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस उसकी संपत्ति कुर्क कर चुकी है। उसके विरुद्ध विशेष कोर्ट में अलग से सत्र विचारण चल रहा है।
गर्भाशय के आपरेशन के दौरान निकाली किडनी
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