Muzaffarpur News: ध्वस्त होंगे स्वीकृत नक्शा और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बनाए गए मकान, नगर निगम का आदेश
Muzaffarpur Illegal Constructions News मुजफ्फरपुर में अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई होगी। स्वीकृत नक्शे और बिल्डिंग बायलाज का उल्लंघन करने पर आर्किटेक्ट और भवन मालिक दोनों जिम्मेदार होंगे । जुर्माना और गंभीर मामलों में निर्माण को ध्वस्त भी किया जाएगा। नगर निगम ने शहर के समुचित विकास के लिए भवन निर्माण से पहले स्वीकृत नक्शा प्राप्त करना अनिवार्य किया है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। स्वीकृत नक्शा व बिल्डिंग बायलाज का उल्लंघन कर शहरी और आयोजना क्षेत्र में मकान बनाने पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए आर्किटेक्ट और भवन मालिक दोनों जिम्मेदार होंगे। स्वीकृत नक्शे से अधिक का विचलन होने पर जुर्माना और गंभीर मामलों में निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा।
नगर निगम कार्यालय में गुरुवार को महापौर निर्मला देवी अध्यक्षता में भवन निर्माण स्वीकृति, बिहार भवन निर्माण उपविधि 2014 और सुगठित शहरी विकास के लिए नागरिक जिम्मेदारी विषय पर बैठक में यह निर्णय लिया गया। शहर में हो रहे अवैध और अव्यवस्थित निर्माण पर महापौर व नगर आयुक्त ने गहरी चिंता जताते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
भवन निर्माण से पूर्व स्वीकृत नक्शा प्राप्त करना आवश्यक
महापौर ने कहा कि शहर की समुचित सुरक्षित और सुनियोजित विकास के लिए भवन निर्माण से पूर्व स्वीकृत नक्शा प्राप्त करना आवश्यक है। यह केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि शहर को व्यवस्थित, यातायात की समस्याओं से मुक्त और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।उन्होंने शहरवासियों से आग्रह किया कि वे भवन का निर्माण नगर निगम के स्वीकृत नक्शे और नियमों के अनुसार ही करें, ताकि ट्रैफिक जाम, पार्किंग की समस्या और अव्यवस्थित शहरी विकास से बचा जा सके।
पीछे निर्धारित मानक के अनुसार सेटबैक छोड़ना अनिवार्य
नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने कहा कि बिहार भवन निर्माण उपविधि 2014 के प्रविधान के तहत यह जरूरी है कि हर भवन निर्माण के लिए सामने, साइड और पीछे निर्धारित मानक के अनुसार सेटबैक छोड़ना अनिवार्य है।उन्होंने कहा कि पैनल में सूचीबद्ध आर्किटेक्ट से स्वीकृत नक्शे के आधार पर ही भवन निर्माण करना जरूरी है। आर्किटेक्ट और भवन मालिक दोनों की जिम्मेदारी है कि वह स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण करें।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।