Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

संस्कृति वर्मा गोलीकांड: पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की बहू रूपा शर्मा ने दाखिल की अग्रिम जमानत की अर्जी, आज होगी सुनवाई

संस्कृति वर्मा गोलीकांड में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की बहू रूपा शर्मा ने अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। आज उनकी अर्जी पर सुनवाई होगी। मालूम हो कि 25 जून को संस्कृति वर्मा को बेला फेज-एक की एक मसाला फैक्ट्री के पास तीन बदमाशों ने तीन गोलियां मारी थीं। इस मामले में पूर्व मंत्री की बहू रूपा शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

By Arun Kumar Jha Edited By: Rajat Mourya Updated: Wed, 31 Jul 2024 12:42 PM (IST)
Hero Image
गोलीकांड मामले में पूर्व मंत्री की बहू ने दाखिल की अग्रिम जमानत की अर्जी। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बेला औद्योगिक थाने के बेला में एक फैक्ट्री कर्मी संस्कृति वर्मा को गोली मारने की साजिश में शामिल रहने की आरोपित पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की बहू रूपा सिंह उर्फ रूपा शर्मा की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई है। इस पर बुधवार को सुनवाई होगी। वह अभी फरार हैं।

बेला थानाध्यक्ष रंजना वर्मा की अर्जी की सुनवाई के बाद न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) विनय कुमार के कोर्ट ने रूपा के विरुद्ध वारंट जारी किया था। वहीं, इस मामले के आरोपित जेल में बंद सदर थाने के भीखनपुरा का तुषार कुमार वर्मा की ओर से मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) विनय कुमार के कोर्ट में नियमित जमानत की अर्जी दाखिल की गई। इस पर भी बुधवार को सुनवाई होगी।

क्या है मामला?

मालूम हो कि 25 जून को सुबह करीब 10:10 बजे संस्कृति वर्मा को बेला फेज-एक की एक मसाला फैक्ट्री के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने पीछाकर रोका और तीन गोलियां मारी थीं। उसने कार शो रूम की मालकिन व पूर्व मंत्री की बहू रूपा शर्मा को नामजद आरोपित बनाते हुए बेला औद्योगिक थाने में प्राथमिकी कराई थी।

पुलिस ने रूपा शर्मा के कार शो रूम के कर्मचारी रहे तुषार कुमार वर्मा, अभिनीत कुमार उर्फ सन्नी, आरोपित शूटर कृष्णकांत मिश्र व सेटर शिवशेख रंजन को गिरफ्तार किया था।

आरोपित अभिनीत की नियमित जमानत अर्जी खारिज

जेल में बंद मनियारी थाने के छितरौली के अभिनीत कुमार उर्फ सन्नी की ओर से न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) विनय कुमार के कोर्ट में जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसकी नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी।

इससे पहले, वैशाली जिले के सराय थाने के पौरा तिवारी टोला निवासी आरोपित कृष्णकांत मिश्र की ओर से न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) विनय कुमार के कोर्ट में नियमित जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इस अर्जी की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।

ये भी पढ़ें- पटना में शराबी को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर हमला, पथराव और फायरिंग; 50 लोगों पर FIR दर्ज

ये भी पढ़ें- Bihar News पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की बहू ने 10 लाख की सुपारी देकर महिला पर चलवाई थी गोली, पुलिस का खुलासा

आपके शहर की तथ्यपूर्ण खबरें अब आपके मोबाइल पर