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शहाबुद्दीन ने कोर्ट में पेशी के दौरान कहा-सीबीआइ की अर्जी गैरकानूनी

पत्रकार राजदेव रंजन केस में आरोपी शहाबुद्दीन की आज मुजफ्फरपुर के सीबीआइ कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। शहाबुद्दीन ने सीबीआइ की दायर की गई अर्जी को गैरकानूनी बताया।

By Kajal KumariEdited By: Updated: Sat, 15 Jul 2017 09:58 PM (IST)
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शहाबुद्दीन ने कोर्ट में पेशी के दौरान कहा-सीबीआइ की अर्जी गैरकानूनी
मुजफ्फरपुर [जेएनएन]। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आरोपित पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की ओर से विशेष सीबीआइ कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया गया। इसमें सीबीआइ की अर्जी को गैर कानूनी बताया गया है।

जवाब सीबीआइ की उस अर्जी के  आलोक में दिया गया, जिसमें पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की नार्को, ब्रेन मैपिंग व लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए उनकी सहमति मांगी गई थी। सीबीआइ की ओर से इस अर्जी पर सुनवाई के लिए समय की मांग की गई है। कोर्ट ने इसके लिए 21 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आरोपित सिवान के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन का नार्को, लाई डिटेक्टर व ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा? इसके लिए सीबीआइ की ओर से दाखिल अर्जी पर चार जुलाई को सीबीआइ कोर्ट में सुनवाई हुई थी और इसमें शहाबुद्दीन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से उपस्थित हुए थे। उनके आग्रह पर विशेष कोर्ट ने समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तिथि तय की थी।

सीबीआइ की विशेष कोर्ट में मंगलवार को राजदेव रंजन हत्‍याकांड पर सुनवाई हुई। इसमें तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। कोर्ट ने उनसे सीबीआइ के आग्रह के अनुसार लाई डिटेक्‍टर टेस्‍ट, नार्को टेस्‍ट व ब्रेन मैपिंग कराने को लेकर उनका पक्ष जानना चाहा।

इसपर शहाबुद्दीन ने कोर्ट के समक्ष कहा कि जेल में बंद होने के कारण वे अपने अधिवक्ता से सुगमतापूर्वक संपर्क नहीं कर पाते हैं। जवाब देने के लिए उन्हें और समय की जरूरत है।

विशेष सीबीआइ कोर्ट के प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी एके दीक्षित ने उनकी दलील को स्वीकार करते हुुए 15 जुलाई तक का समय दे दिया था। सुनवाई में पूर्व सांसद की ओर से उनके अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह व लड्डन मियां के अधिवक्ता शरद सिन्हा भी शामिल थे।

यह है मामला

13 मई 2016 की शाम पत्रकार राजदेव रंजन की सिवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी आशा यादव उर्फ आशा रंजन ने सिवान टाउन थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में कई लोगों की संलिप्तता सामने आई थी। इस आधार पर लड्डन मियां, मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, रिशु व मोहम्मद जावेद सहित छह आरोपित बनाए गए।

बाद में परिजन की मांग पर मुख्यमंत्री ने जांच सीबीआइ को सौंप दी थी। सीबीआइ इस मामले में एक अप्राथमिकी अभियुक्त सोनू कुमार सोनी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। उसके खिलाफ जिला जज के न्यायालय में सेशन ट्रायल चलाने की प्रक्रिया चल रही है। मामले में शहाबुदीन को भी अप्राथमिक अभियुक्‍त बनाया गया है।

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