मुजफ्फरपुर में सौतेली मां ने की बच्ची की गला दबाकर हत्या
लोगों द्वारा सौतेली मां व उसके पिता पर नाबालिग की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। बच्ची की पहचान श्रवण दास की पुत्री नेहा कुमारी (12) के रूप में हुई है। घटना को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चा हो रही है।
By Ajit KumarEdited By: Updated: Fri, 13 Aug 2021 11:48 AM (IST)
मुजफ्फरपुर, जासं। जिले के सकरा थाना क्षेत्र के रायपुर दुबहा में एक नाबालिग की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी। लोगों द्वारा सौतेली मां व उसके पिता पर नाबालिग की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। बच्ची की पहचान श्रवण दास की पुत्री नेहा कुमारी (12) के रूप में हुई है। घटना को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चा हो रही है। घटना की सूचना सकरा थाने की पुलिस को दी गई है। बताया गया कि नाबालिग के घर के बगल में एक गड्ढा है। गुरुवार की शाम गड्ढे में से बच्ची मछली पकड़कर घर लाई थी। रात को मछली बनाया और सबलोग खाए। इसके बाद वह रात में सोने चली गई। देर रात बच्ची की दादी की नींद खुली तो देखा कि नाबालिग अचेत हालत में बिछावन पर पड़ी है। उसे जगाने की कोशिश की तो वह नहीं जगी। इसके बाद वृद्ध महिला द्वारा शोर मचाया जाने लगा। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों की नींद खुली। चर्चा है कि गुरुवार को इलाके के सौतेली मां के बेटी के बीच नाबालिग का झगड़ा हुआ था। कहा जा रहा कि इसी कारण उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। नाबालिग के मामा रविन्द्र दास ने आरोप लगाया कि तीन साल पूर्व उनकी बहन की बहनोई व अन्य ने हत्या कर दी थी। इसके बाद उनके बहनोई ने दूसरी शादी की। पहली पत्नी से दो बेटी व एक बेटा है। जिसे सौतेली मां द्वारा लगातार प्रताड़ित व मारपीट किया जाता है। बहरहाल मामला जो भी हो। सकरा थाने की पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा।
बड़े भाई की हत्या के दोषी युवक को आजीवन कारावास
मुजफ्फरपुर : साहेबगंज थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में राजेश कुमार पासवान की हत्या के दोषी उसके छोटे भाई राजकुमार पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे दस हजार रुपया जुर्माना भी देना होगा। जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले के सत्र-विचारण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ पुनीत कुमार गर्ग ने यह सजा सुनाई। कोर्ट ने मृतक की पत्नी शोभा देवी को बिहार प्रतिकर स्कीम के तहत लाभ देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अनुशंसा भेजी है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार अग्रवाल ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पेश किए। घटना का कारण भूमि विवाद बताया गया।
चाकू घोंप कर दी थी हत्या : घटना 13 दिसंबर 2017 की है। शोभा देवी ने इस संबंध में साहेबगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 13 दिसंबर को शाम करीब 6.30 बजे वह पति राजेश कुमार के साथ घर पर थीं। उसी समय देवर राजकुमार पासवान (25) वहां पहुंचा और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। पति ने उसे मना किया तो धक्का-मुक्की करते हुए गांव के प्रभु राय के घर के सामने ले गया। गांव के रमेश पासवान जब झगड़ा छुड़ाने आए तो उनको भी मारपीट कर घायल कर दिया। इससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद राजकुमार पासवान ने जेब से चाकू निकालकर पति राजेश कुमार पासवान के पेट में घोंप दिया। वे वहीं गिर गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।
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