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KK Pathak का पीछा नहीं छोड़ रहा गाली-गलौज का मामला, महिला टीचर के पति ने कोर्ट में दाखिल किया परिवाद

केके पाठक के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। इसमें शिक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कथित अभद्र भाषा का प्रयोग कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। यह परिवाद एक शिक्षिका के पति और अधिवक्ता विनोद कुमार ने दाखिल किया है। कोर्ट ने परिवाद को सुनवाई पर रखा है। इसके लिए चार मार्च की तिथि तय की गई है।

By Arun Kumar Jha Edited By: Mohit Tripathi Updated: Thu, 22 Feb 2024 08:14 PM (IST)
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केके पाठक के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल। (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार लाल के कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। इसमें शिक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कथित अभद्र भाषा का प्रयोग कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

यह परिवाद एक शिक्षिका के पति व अधिवक्ता अहियापुर थाना के छीट भगवतीपुर निवासी विनोद कुमार ने दाखिल किया है। कोर्ट ने परिवाद को सुनवाई पर रखा है। इसके लिए चार मार्च की तिथि तय की गई है।

परिवाद में अधिवक्ता विनोद कुमार ने कहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने 21 फरवरी को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्कूलों को सुबह में 9.15 बजे खोलने का आदेश दिया।

इसी क्रम में शिक्षकों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उनका उद्देश्य शिक्षकों को प्रताड़ित करना, मानसिक यातना देना व प्रतिष्ठा हनन करना था।

उसमें कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए शिक्षकों को सुबह 9.15 बजे स्कूल खोलकर साफ-सफाई करने का आदेश दिया। अधिवक्ता ने बताया कि उनकी पत्नी भी शिक्षिका हैं। उनकी अभद्र भाषा से उनकी भावना को ठेस पहुंचा है।

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