Bihar News: जब्त शराब बेंच काली कमाई में मशगूल थे थानाध्यक्ष व मालखाना प्रभारी, SDPO ने रंगे हाथों पकड़ा; IG ने किया बर्खास्त
वैशाली जिला के सराय थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष विदुर कुमार सहायक अवर निरीक्षक मुनेश्वर कुमार एवं सिपाही सुरेश कुमार को जब्त शराब बेचने के प्रयास के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। तीनों के विरुद्ध 17 सितंबर को सराय थाना में प्राथमिकी कराई गई थी। आईजी पंकज सिन्हा ने बताया कि भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की जीरो टोलरेंस की नीति को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। वैशाली जिला के सराय थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष विदुर कुमार, सहायक अवर निरीक्षक व मालखाना प्रभारी मुनेश्वर कुमार एवं सिपाही सुरेश कुमार को जब्त शराब बेचने के प्रयास के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। तीनों के विरुद्ध 17 सितंबर को सराय थाना में प्राथमिकी कराई गई थी। तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
थानाध्यक्ष व मालखाना प्रभारी को तिरहुत रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) पंकज सिन्हा व सिपाही को वैशाली पुलिस अधीक्षक ने बर्खास्त किया है। इसकी जानकारी तिरहुत रेंज के आईजी पंकज सिन्हा ने शनिवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में दी।
क्या है पूरा मामला ?
आईजी ने बताया कि सराय थाना के मालखाना में 3728.220 लीटर जब्त शराब रखी थी। इसका विनष्टीकरण 16 सितंबर को किया जाना था। इसमें से 2782.590 लीटर शराब को विनष्ट किया गया। शेष 945.63 लीटर शराब बचाकर रख ली गई।
17 सितंबर की रात सराय थानाध्यक्ष विदुर कुमार, एएसआई व मालखाना प्रभारी मुनेश्वर कुमार व सिपाही सुरेश कुमार राम अन्य सहयोगियों के साथ बची शराब को एक पिकअप पर लोड करवा लिया था। अपने पद का दुरुपयोग कर इसे बेचने के लिए थाना से बाहर भेजने का प्रयास कर रहा था।
इस संबंध में मद्यनिषेध इकाई पटना से मिली सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर (हाजीपुर) ने सराय थाना पर छापेमारी की। उस समय थानाध्यक्ष विदुर कुमार, एएसआई व मालखाना प्रभारी मुनेश्वर कुमार, संतरी ड्यूटी पर सिपाही सुरेश कुमार राम एवं चौकीदार परमेश्वर राम मौजूद थे।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर (हाजीपुर) ने शराब लोड पिकअप को जब्त कर लिया। दोनों पुलिस पदाधिकारी सहित अन्य को गिरफ्तार कर विशेष कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसके बाद आरोपित थानाध्यक्ष व एएसआई के विरुद्ध आरोप-पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही शुरू की गई।
दोषी पाए जाने के बाद किया गया बर्खास्त
विशेष कोर्ट की अनुमति लेकर आरोपित सराय थानाध्यक्ष व एएसआई से जेल में पूछताछ की गई। जांच में दोषी पाए जाने पर 23 दिसंबर को दोनों को बर्खास्त कर दिया गया। यही प्रक्रिया वैशाली के एसपी ने सिपाही सुरेश कुमार राम को बर्खास्त करने में अपनाई।
आईजी पंकज सिन्हा ने क्या कहा ?
आईजी पंकज सिन्हा ने बताया कि भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की जीरो टोलरेंस की नीति को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम है। वहीं सही कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारियों व कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की भी कार्रवाई सरकार के स्तर पर की जा रही है।
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