अद्भुत! अविश्वसनीय! अभूतपूर्व! छह माह तक मुफ्त साड़ी-पेटीकोट धोने की शर्त पर जमानत, मधुबनी कोर्ट का फैसला
महिला से जबरदस्ती करने के प्रयास का मामला। युवक की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार प्रथम ने इसी शर्त पर युवक की जमानत अर्जी मंजूर की है। अविनाश कुमार लगातार अपने अनोखे फैसलों के कारण चर्चा में बने हुए हैं।
By Ajit KumarEdited By: Updated: Wed, 22 Sep 2021 07:54 AM (IST)
झंझारपुर(मधुबनी), संस। महिला से जबरदस्ती का प्रयास करना एक युवक को काफी भारी पड़ गया है। अब उसे छह माह तक गांव की सभी महिलाओं के कपड़े मुफ्त में धोकर व इस्त्री कर देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं करने पर उसकी जमानत रद कर दी जाएगी और उसे फिर से जेल जाना होगा। युवक की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार प्रथम ने इसी शर्त पर युवक की जमानत अर्जी मंजूर की है। युवक दुष्कर्म के प्रयास मामले में 19 अप्रैल से जेल में बंद था।
बता दें कि लौकहा थाना में दर्ज कांड संख्या 130/2021 में लौकहा स्टेशन के पास रहने वाली एक महिला ने मझौरा गांव निवासी 20 वर्षीय युवक ललन साफी पर घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपित युवक को 19 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर, उसकी जमानत अर्जी जब एडीजे कोर्ट में पहुंची तो मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद युवक की उम्र और पूर्व के बेदाग आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।
इस फैसले की चारों तरफ चर्चा हो रही
जमानत के लिए एडीजे कोर्ट ने 10-10 हजार के दो मुचलकों के साथ ही वादिनी सहित पूरे गांव की महिलाओं के छह माह तक मुफ्त कपड़े साफ कर उनपर इस्त्री कर देने की शर्त रखी है। कहा गया कि कोर्ट के आदेश की जानकारी स्थानीय मुखिया एवं सरपंच को भी दी जाएगी, ताकि जमानत की शर्त का आरोपित ठीक से पालन कर रहा है या नहीं, इसकी जानकारी कोर्ट को मिल सके। कोर्ट के इस फैसले की चारों तरफ चर्चा हो रही है। बता दें कि झंझारपुर एडीजे अविनाश कुमार प्रथम लगातार अपने अनोखे फैसलों के कारण चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने एक युवक को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वह बाढ़ पीड़ितों को मुफ्त में दाल बांटेगा। उसी तरह एक को मंदिर में बनने वाले मंदिर में श्रमदान करने की शर्त पर जमानत दी थी।
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