कार्ड छपवाने के लिए वर-वधू पक्ष को प्रिंटिंग प्रेस को देना होगा आयु प्रमाण पत्र
मुजफ्फरपुर : अब शादी कार्ड छपवाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस को वर-वधु का आयु प्रमाण पत्र देना होग
मुजफ्फरपुर : अब शादी कार्ड छपवाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस को वर-वधु का आयु प्रमाण पत्र देना होगा। बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। विवाह के समय लड़का व लड़की नाबालिग नहीं हो इसके लिए दोनों के उम्र प्रमाणपत्र को अनिवार्य किया गया है। शादी का कार्ड छपने से लेकर विवाह भवन की बुकिंग, बैंड-बाजे की बुकिंग, केट¨रग की बुकिंग तक में वर-वधू के उम्र प्रमाणपत्र संबंधी दस्तावेज को अनिवार्य किया गया है। इतना ही नहीं मंदिर में होने वाली शादी में भी दोनों के उम्र से संबंधित कागजात लिये जाएंगे। इस संबंध में जिला प्रशासन ने पत्र जारी कर इसे सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। नई व्यवस्था के तहत शादी कार्ड छपवाने के लिए वर-वधू पक्ष को प्रिंटिंग प्रेस को आयु प्रमाणपत्र की सत्यापित छाया प्रति देनी होगी। विवाह भवन, मंदिर आदि में भी उम्र से संबंधित प्रमाणपत्र को अनिवार्य किया गया है। बैंड-बाजा, सजावट, वीडियोग्राफी की बुकिंग भी वर-बधू के आयु प्रमाणपत्र के बिना नहीं होगी। कैट¨रग बुकिंग में भी आयु प्रमाण अनिवार्य है। जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जांच अभियान चलाया जाएगा। उल्लंघन का मामला सामने आने पर सेवा देने वालों पर कार्रवाई होगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आइसीडीएस) मो. कबीर ने कहा कि बाल विवाह को रोकने के लिए ये कदम उठाए गए है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों व अन्य माध्यम से लोगों के बीच जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए प्रशासन से संबंधित अधिकारियों को सख्त आदेश दिये हैं।