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नागालैंड, असम और जम्मू कश्मीर के लाइसेंस वाले हथियार को इस तारीख तक थाने में करना होगा जमा, DM ने दिया निर्देश

Bihar News बिहार राज्य को छोड़ दूसरे राज्य प्राप्त शस्त्र को अनुज्ञप्ति के साथ आगामी 10 फरवरी तक आपने निकटतम थाना में जमा करने का निर्देश दिया गया है। जो शस्त्र थाना में जमा रहेंगे उनकी सत्यापन मानक परिचालन प्रक्रिया के तहत होने के बाद वैध लाइसेंस व शस्त्र को ही राज्य में लेकर चलने की इजाजत दी जाएगी। डीएम ने इस बात की जानकारी दी है।

By rajesh kumar Edited By: Mukul KumarUpdated: Sat, 03 Feb 2024 04:16 PM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। आए दिन किए जा रहे हर्ष फायरिंग में अधिकांश वहीं शस्त्र का इस्तेमाल हो रहे हैं जो नागालैंड असम तथा जम्मू कश्मीर आदि अन्य राज्यों से निर्गत लाइसेंस पर लिए गए हैं।

इन लाइसेंसों का सत्यापन कराने का निर्देश उप सचिव गृह आरक्षी विभाग पटना के निर्देश पर अन्य राज्यों से निर्गत शस्त्रों का सत्यापन मानक परिचालन प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।

यह जानकारी शनिवार को डीएम शशांक शुभंकर ने देते हुए बताया कि जिले में बिहार राज्य को छोड़ दूसरे राज्य प्राप्त शस्त्र को अनुज्ञप्ति के साथ आगामी 10 फरवरी तक आपने निकटतम थाना में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

सत्यापन प्रक्रिया पूरा होने तक अवैध माना जाएगा

जो शस्त्र थाना में जमा रहेंगे उनकी सत्यापन मानक परिचालन प्रक्रिया के तहत होने के बाद वैध लाइसेंस व शस्त्र को ही राज्य में लेकर चलने की इजाजत दी जाएगी। डीएम ने स्पष्ट किया कि दूसरे राज्य से निर्गत लाइसेंस वाले शस्त्र को सत्यापन प्रक्रिया पूरा होने तक अवैध माना जाएगा।

वहीं, जो लाइसेंस फर्जी पाए जाएंगे उसके अनुज्ञप्तिधारक के विरुद्ध आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियम 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत अवैध हथियार मानते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

अगर कोई दूसरे राज्य का शस्त्र छिपाकर रखने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध बिना सत्यापन के आर्म्स एक्ट के तहत सीधे मामला दर्ज होगा।

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