Durga Puja 2023: विजयादशमी तक सड़क किनारे मांस, मछली, मुर्गा और अंडे नहीं बिकेंगे, आदेश नहीं मानने पर होगी यह कार्रवाई
15 अक्टूबर से मां दुर्गा की पूजा-अर्चना शुरू हो चुकी है। बिहार के लगभग हर जिले में भव्य पंडाल का निर्माण हो रहा है। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह से सख्त है। पहले दुर्गा पूजा के दौरान डीजे पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था। अब विजयादशमी तक सड़क किनारे मांस मछली मुर्गा और अंडा की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है।
संवाद सहयोगी, राजगीर। बिहार के पर्यटन स्थल से मशहूर राजगीर में इस बार दशहरा को लेकर नवरात्रि के दौरान शहर के विभिन्न चौक-चौराहों और मार्ग पर खुलेआम बिक्री हो रहे मांस, मछली, अंडा और मुर्गा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजगीर एसडीएम ने प्रतिबंध लगाया है।
सभी दुकानें पर्दे में रहकर करेंगे अपना व्यवसाय
यह प्रतिबंध विजयादशमी तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया कि शहर वासियों की मांग पर यह कार्रवाई की गई है। जिसके तहत विजयादशमी तक सड़क किनारे खुले में की जा रही मांस, मछली, अंडा और मुर्गी की बिक्री वाली दुकान लगाए जाने पर पाबंदी रहेगी।
इस प्रकार के सभी दुकानें पर्दे में रहकर अपना व्यवसाय करेंगे। अगर उन्होंने इस आदेश की अवहेलना की और खुले में बिक्री करते पाए गए तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
थानाध्यक्ष को भी किया गया निर्देशित
इसके लिए राजगीर थानाध्यक्ष को भी निर्देशित किया गया है। उन्होंने आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि इस आदेश के तहत किसी के व्यवसाय पर प्रतिबंध नहीं लगाई गई है। बल्कि पर्दे में रहकर व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया गया है। बता दें कि इससे पहले प्रशासन की तरफ से दुर्गा पूजा में डीजे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई थी।
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