वाहनों में लगाएं हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं तो कार्रवाई तय
नालंदा। सड़क सुरक्षा को लेकर जो निर्देश सर्वोच्च न्यायालय का है उसका शत-प्रतिशत अनुपालन जिले में होग
नालंदा। सड़क सुरक्षा को लेकर जो निर्देश सर्वोच्च न्यायालय का है उसका शत-प्रतिशत अनुपालन जिले में होगा। सर्वेच्य न्यायालय के निर्देश के अनुसार सभी व्यावसायिक तथा स्कूली वाहनों में स्पीड गर्वनर तथा सभी किस्म के दो-पहिया से लेकर चार तथा बड़े वाहनों चाहे व कर्मसियल या प्राइवेट ही क्यों न हो सभी का नंबर प्लेट हाई स्क्यूरिटी नंबर वाला होना जरूरी हो गया है। वाहन संचालक अगर 31 जुलाई तक कर्मर्सियल तथा स्कूल संचालक अपने स्कूल के वाहनों में स्पीड गर्वनर नहीं लगा लेते हैं तो सभी वाहनों का नंबर प्लेट हाई सिक्यूरिटी नहीं रहेगा तो अभियान चलाकर उसका चालान किया जाएगा। यह जानकारी जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने दी। उन्होंने बताया कि डीटीओ शैलेन्द्र नाथ तथा एमबाआई संजय कुमार को यह निर्देश दिया गया है कि व्यवसायिक खासकर स्कूली वाहनों में स्पीड गर्वनर लगाने के बावत दबाव बनाए। वहीं उनको बोल दें कि स्पीड गर्वनर के अलावा अपने वाहन का नंबर प्लेट हाई सिक्यूरिटी लगा लें। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका (एचएसआरपी), हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट तथा स्पीड गर्वनर नहीं लगाने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर अधिनियम 1988 के धारा 177 सह पठित धारा 179 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर एक बार चालान किए जाने के बाद भी वाहन संचालक उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करते दोबारा पकड़े जाएंगे तो विभाग को यह अधिकार रहेगा कि उसका रोड परमिट या रजिस्ट्रेशन रद कर सकता है। बिना हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट, स्पीड गर्वनर तथा एचएसआरपी लगाए पकडे जाने पर भारी जुर्माना विभाग वसूल करेगा। इसलिए सभी वाहन संचालकों को बार-बार विभाग आग्रह करता आ रहा है कि वे सर्वेच्य न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में सहयोग करें।