Nalanda News बिहार की नालंदा लोकसभा सीट बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस सीट पर 14 मई तक नामांकन होगा। वहीं 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 17 मई तक नाम वापस लिया जा सकेगा। वहीं 1 जून को मतदान होगा। इस दौरान किसी भी तरह का राजनीतिक या अन्य आयोजन बिना अनुमति नहीं नहीं होगा।
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। Nalanda Election Date: नालंदा लोक सभा क्षेत्र का चुनाव सातवीं और अंतिम चरण में एक जून को होगा। इसके लिए सात मई को अधिसूचना जारी होगी और उसी तिथि से नामांकन भी प्रारंभ हो जाएगी। 14 मई तक नामांकन होगा।
एक जून को मतदान होगा
15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 17 मई तक नाम वापस लिया जा सकेगा। वहीं 1 जून को मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और आरक्षी अधीक्षक अशोक मिश्रा ने शनिवार की शाम समाहरणालय में संयुक्त रूप से संवाददाताओं को बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उलंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव आचार संहिता में इन बातों का रखना होगा ध्यान
किसी भी तरह का राजनीतिक या अन्य आयोजन बिना अनुमति नहीं नहीं होगा। डीएम ने कहा कि युवा, बुजुर्ग, महिला और दिव्यांग, सभी वर्ग के मतदाताओं को सहूलियत पूर्ण मतदान करने की सुविधा जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर से सुनिश्चित होगा। राजनीतिक दलों को सभा करने या जुलूस निकालने की अनुमति के लिए एकल खिड़की तंत्र कार्य करेगा।
यह बिहारशरीफ एसडीएम कार्यालय में स्थापित है। नालंदा लोक सभा क्षेत्र में कहीं भी सभा करने के लिए केवल यहीं पर आवेदन पत्र देना होगा। जिला शासन की जिम्मेदारी होगी कि संबंधित सभा स्थल का अनुमति पत्र शीघ्रता से जारी करवा दे। डीएम ने कहा कि होली मिलन समारोह करने के लिए भी अनुमति लेनी होगी।सरकारी भवन या संपत्ति पर कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार पोस्टर नहीं लगाएंगे। निजी मकानों या दीवारों पर उसके स्वामी की अनुमति से ही बैनर पोस्टर लगेगा। बताया कि नए मतदाता को जोड़ने का अभियान जारी रहेगा।
सुविधा एप से भी सभा की अनुमति
जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि राजनीतिक या जुलूस के लिए आन लाइन अनुमति भी ली जा सकती है। इसके लिए चुनाव आयोग ने
सुविधा
एप जारी किया है। इस एप पर आवेदन आने पर आन लाइन अनुमति मिल जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों में सभा करने किए विद्यालय अवधि के बाद ही अनुमति दी जायेगी। धार्मिक स्थल को यदि कोई भी राजनीतिक दल के लोग मंच के रूप में उपयोग में लाते हैं तो यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उलंघन माना जायेगा।
मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरद्वारा आदिक में किसी भी तरह का राजनीतिक आयोजन नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति या दल के लोग अपनी बोली या व्यवहार से किसी की धार्मिक और जातिगत भावना को ठेस नहीं पहुंचाएगा। अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि नालंदा में धार्मिक भावना भड़काने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। सभी बीडीओ और सीओ को आवशयक निर्देश जारी कर दिया गया है।
चुनाव में शांति भंग करने वालों पर नजर रखने के लिए बीस स्थानों पर पुलिस जांच केंद्र बनाया गया है। डीएम ने बताया कि चुनाव के मद्दे नजर 61 लोगों पर सीसीए के तहत कार्रवाई हुई है। छः को जिला बदर किया गया है। शेष का थाना क्षेत्र बदला गया है।
हटाए जा रहे बैनर पोस्टर
आरक्षी अधीक्षक अशोक मिश्रा ने बताया कि दो से तीन दिनों में राजनीतिक दलों या इससे संबंधित बैनर और पोस्टर या होर्डिंग हटवा लिया जायेगा।
इसके लिए सभी थानाध्यक्ष को निर्देश जारी कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर अधिक चेक पोस्ट बनाए जा सकते हैं। एसपी ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण बीडीओ और थानाध्यक्ष मिलकर कर लिए हैं। कमजोर मतदाताओं से पुलिस और अर्ध सैनिक बल के अधिकारी तथा जवान मिल रहे हैं।
उन्हें मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी ने बताया कि रविवार से मिडिया सेंटर कार्य करने लगेगा। वहां बैठकर अधिकारी पेड समाचार, इंटरनेट मिडिया पर प्रसारित समाचार या अन्य कोई भड़काऊ भाषण या समाचार दिखाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
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