Bihar News: राशन कार्ड से नाम हट जाएगा... नहीं तो तुरंत करवा लें यह काम; पीडीएस डीलर करेंगे समाधान
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्डधारियों के लिए अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा और वे सरकारी राशन लेने से वंचित हो जाएंगे। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक कराया जाए और क्या-क्या दस्तावेजों की जरूरत होगी।
संवाद सूत्र, करायपरसुराय (नालंदा)। Ration Card Aadhar Card Link: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्डधारी के परिवार के मुखिया के अलावा सभी सदस्यों का आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं किए जाने पर राशन कार्ड से उनका नाम हट जाएगा और वह प्रखंड के जन वितरण प्रणाली के दुकान से राशन लेने से वंचित हो जाएंगे।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत इसके लाभुकों को राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं किये जाने की स्थिति में वे इस सुविधा से वंचित कर दिए जाएंगे। वही वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत परिवार के किसी भी सदस्य को बाहर रहने की स्थिति में उन्हें वहां भी सरकारी कोटा से मिलने वाली अनाज का लाभ नहीं मिल पाएगा।
करायपरसुराय की प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मधु कुमारी ने कहा कि प्रखंड में कुल राशन कार्डधारियों की संख्या 14078 है जिसमें परिवार के कुल सदस्यों की संख्या 57457 है। उन्होंने कहा कि इसमें 55944 लोगों ने अब तक राशन कार्ड को आधार कार्ड से सीडिंग कराया है।
जबकि 1513 लोगों ने अब तक अपने राशन कार्ड को आधार से सीडिंग नहीं कराया है। उन्होंने इसके लाभुकों से कहा है कि वह अपने पीडीएस डीलर के यहां जाकर ई पास मशीन से ई केवाईसी एक अक्टूबर तक जरूर करा लें। ऐसा नहीं किए जाने पर राशन कार्ड से उनका नाम हटा दिया जाएगा तथा वे राशन लेने से वंचित हो जाएंगे।
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