Free Education : किसी भी प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ सकेंगे गरीब बच्चे, रजिस्ट्रेशन शुरू; ये है शर्त
Free Education In Private School निजी विद्यालय में कमजोर श्रेणी के छात्रों का शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में ऑनलाइन नामांकन के लिए पंजीकरण एक जून से प्रारंभ कर दी गई है। यह प्रक्रिया 16 जून तक चलेगी। 18 और 19 जून को विद्यालय आवंटित होगा। चयनित छात्रों का वेरिफिकेशन के बाद विद्यालय में 20 जून से लेकर 30 जून तक प्रवेश ली जाएगी।
संवाद सूत्र, मेसकौर (नवादा)। Free Education In Private School शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रखंड के प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय में अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग श्रेणी के छात्रों का शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन के लिए पंजीकरण एक जून से प्रारंभ कर दी गई है। नामांकन के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 16 जून तक चलेगी।
18 व 19 जून को विद्यालय ऑनलाइन आवंटन किया जाएगा। चयनित छात्रों का सत्यापन के उपरांत विद्यालय में 20 जून से लेकर 30 जून तक प्रवेश ली जाएगी।
इस संदर्भ में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद नौशाद अहमद ने बताया कि प्रखंड के कई विद्यालय वैसे हैं, जो प्रस्वीकृति प्राप्त हैं जहां अभिभावक चाहे तो निःशुल्क शिक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जहां निजी विद्यालय में भी प्रथम वर्ग से अष्टम वर्ग तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
नामांकन के लिए पात्रता मानदंड
अलाभकारी समूह के बच्चे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता-पिता की वार्षिक आय एक लाख, जबकि कमजोर वर्ग समूह के लिए (जिसमें सभी जाति के बच्चे) जिनके माता-पिता की वार्षिक दो लाख से कम हो।
सभी समूह के बच्चे जिनकी आयु कम से कम एक अप्रैल 2024 तक छह वर्ष पूरा कर लिया हो या दो अप्रैल 2016 से एक अप्रैल 2018 तक जिनकी जन्म तिथि हो वैसे बच्चे स्कूल में नामांकन के बाद प्रवेश के लिए पात्र हैं।
नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज में जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सहित अभिभावक के आधार कार्ड सहित कई दस्तावेज अनिवार्य हैं।
निजी विद्यालय संचालकों ने बकाया पर भी दिलाया ध्यान
मेसकौर प्रखंड के कई निजी स्कूल संचालकों ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत लगातार बच्चों का नामांकन लिया जाता रहा है, लेकिन अभी तक मात्र 2017-18 व 18 -19 दोनों सत्र के एक- एक वर्ष के ही बच्चों के रुपये की भुगतान हुई है, जबकि बच्चों को अष्टम वर्ग तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, लेकिन पैसे का भुगतान नहीं हो पाता है, जिससे हम सभी को विद्यालय चलाने मे काफी समस्या होती है।
फिर भी 2024 - 25 के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय में निःशुल्क शुल्क नामांकन लिया जाएगा। वरीय अधिकारी को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है उस ओर भी ध्यान देना चाहिए।
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