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मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से 28 अभ्यर्थियों को मिला लाभ, विभाग के प्रधान सचिव ने दी जानकारी

बिहार में लागू मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थी बिहार लोक सेवा आयोग में सफलता का परचम लहरा रहे हैं। इस साल योजना के तहत कुल 28 छात्र-छात्राओं को प्रोत्याहन राशि दी गई है। इनमें चार अभ्यर्थियों ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में टाप-60में सफलता हासिल किया है।

By Dina Nath Sahani Edited By: Prateek Jain Updated: Sat, 20 Jan 2024 11:34 PM (IST)
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मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से 28 अभ्यर्थियों को मिला लाभ। (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में लागू मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थी बिहार लोक सेवा आयोग में सफलता का परचम लहरा रहे हैं।

इस साल योजना के तहत कुल 28 छात्र-छात्राओं को प्रोत्याहन राशि दी गई है। इनमें चार अभ्यर्थियों ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में टाप-60में सफलता हासिल किया है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार के मुताबिक, आकाश कुमार को 9वां, आशीष कुमार को 27वां, नीरव कुमार पाल को 28वां और दीपक कुमार को 42वां स्थान हासिल हुआ है। आकाश कुमार को वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत 50 हजार रुपये की राशि दी गयी थी।

वैसे सफल 28 अभ्यर्थियों में 10 अभ्यर्थी को वर्ष 2023 में एवं 18 अभ्यर्थियों को उसके पूर्व के वर्षों में प्रोत्साहन राशि दी गयी थी, जिसमें 7 प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, 5 सहायक आपदा प्रबंधक पदाधिकारी और 4 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं।

बता दें कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से संचालित मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग (संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा) तथा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु पचास हजार रुपये एवं एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रविधान है।

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