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बिहार के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की इतने प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य, कम हुई अटेंडेंस तो कटेगी सैलरी

बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के लिए 75 प्रतिशत अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जिला अस्पतालों की तरह बायोमीट्रिक हाजिरी लगेगी। जिन पदाधिकारियों के लिए यह नियम अनिवार्य किया गया है उनमें प्रोफेसर से लेकर सीनियर रेजीडेट और ट्यूटर तक शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्राचार्यों और अधीक्षकों को इस संबंध में सूचना पत्र जारी कर दिया है।

By Sunil Raj Edited By: Mohit Tripathi Updated: Wed, 29 May 2024 10:56 PM (IST)
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बिहार के मेडिकल कालेजों में शिक्षकों की 75 प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य। (सांकेतिक फोटो)

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में शिक्षकों की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जिला अस्पतालों की तरह बायोमीट्रिक हाजिरी लगेगी। जिन पदाधिकारियों के लिए यह नियम अनिवार्य किया गया है, उनमें प्रोफेसर से लेकर सीनियर रेजीडेट और ट्यूटर तक शामिल हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्राचार्यों और अधीक्षकों को इस संबंध में सूचना पत्र जारी कर दिया है। नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) के स्तर पर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी है। इसमें चिकित्सा शिक्षकों की उपस्थिति भी शामिल हैं।

एनएमसी ने चिकित्सकों की एईबीएएस (आधार इनबेल्ड बायोमीट्रिक एटेंडेंट सिस्टम) प्रणाली के तहत उपस्थिति शत प्रतिशत अनिवार्य की है।

...इसलिए लिगाया गया फैसला

हाल ही में एक समीक्षा के दौरान पाया गया कि मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के चिकित्सकों द्वारा एईबीएएस प्रणाली में दर्ज बायोमीट्रिक उपस्थिति एनएमसी की वेबसाइट पर असंतोषजनक है। कुछ कॉलेजों को एनएमसी की ओर से इस मामले में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

विभाग ने निर्देश दिया है कि एनएमसी द्वारा लगाई गई एईबीएएस प्रणाली के उपकरण के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना शत प्रतिशत सुनिश्चित करें।

वेतन भुगतान के संबंध में होगी कार्रवाई

महीने के अंत में संस्थान के बायोमीट्रिक उपकरण (एईबीएएस) द्वारा दर्ज की गयी उपस्थिति की विवरणी के आधार पर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के चिकित्सक शिक्षकों, सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर का वेतन भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसमें लापरवाही होने पर प्राचार्य और अधीक्षक जवाबदेह माने जाएंगे।

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