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बिहार में वाहन चलाने वाले ध्यान दें, अब इस गलती पर ड्राइविंग लाइसेंस कर दिया जाएगा निलंबित

गाड़ी चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है। इस साल अब तक 215 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा की जा चुकी है। इसमें ज्यादा कार्रवाई सड़क दुर्घटना के दोषियों पर की जा रही है।

By Akshay PandeyEdited By: Updated: Mon, 14 Jun 2021 04:11 PM (IST)
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अगर आप बिहार में गाड़ी चलाते हैं सावधान हो जाएं। प्रतीकात्मक तस्वीर।
राज्य ब्यूरो, पटना : गाड़ी चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है। इस साल अब तक 215 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा की जा चुकी है। इसमें ज्यादा कार्रवाई सड़क दुर्घटना के दोषियों पर की जा रही है। परिवहन विभाग ने सभी जिलों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान के साथ उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। 

नालंदा जिला है सबसे आगे

लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई के मामले में नालंदा जिला सबसे आगे है। यहां 37 चालकों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई है। पटना में 136 मामले ऐसे पाए गए जिसमें सड़क सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन हुआ इसमें 23 चालकों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई। नियम तोड़ने के मामले में सबसे आगे नवादा जिला रहा। यहां 400 मामले सड़क सुरक्षा की अनदेखी से जुड़े पाए गए। इसमें 32 चालकों के लाइसेंस निलंबन की अनुशंसा की गई। इसी तरह कटिहार में 20, भागलपुर में 14 और सारण में 13 चालकों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई।

19 जिलों में नहीं हुई कार्रवाई

परिवहन विभाग के मुताबिक भोजपुर, भभुआ, सीवान, गोपालगंज, बगहा, बेतिया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, सुपौल व नवगछिया में एक भी चालकों का लाइसेंस निलंबन नहीं हुआ है। इन जिलों के अफसरों को इस दिशा में जांच अभियान तेज करने का निर्देश दिया गया है। 

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