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नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, इसी महीने से मिलेगी ऐच्छिक तबादले की सुविधा, डीईओ को दिया गया आदेश

नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक तबादले की सुविधा जल्‍द मिलने लगेगी। फिलहाल वैसे शिक्षक जो अपनी ही नियोजन इकाई में तबादला चाहते हैं उनका तबादला इसी माह होगा। पुस्‍तकालयाध्‍यक्षों को भी यह सुविधा दी जाएगी। इस बाबत डीईओ को आदेश दिया गया है।

By Vyas ChandraEdited By: Updated: Wed, 15 Jun 2022 08:52 PM (IST)
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नियोजित शिक्षकों केा ऐच्छिक तबादले की सुविधा जल्‍द। सांकेतिक तस्‍वीर
पटना, राज्य ब्यूरो। Transfer of Teachers: राज्य में नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के ऐच्छिक तबादले जल्द होंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा एनआइसी की मदद से एक वेब पोर्टल (Web Portal) तैयार किया जा रहा है। फिलहाल शिक्षा विभाग ने उन नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को यह अवसर दिया है जो अपनी ही नियोजन इकाई में स्थानातंरण के इच्छुक हैं। इसी माह ऐसे शिक्षकों के तबादले होंगे। शिक्षा विभाग के माध्यमिक निदेशक मनोज कुमार की ओर से बुधवार को इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया। इस तबादले के साथ कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। 

  • इसी माह होंगे नियोजन इकाइयों के अंदर शिक्षकों के तबादले
  • शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया आदेश
  • पुस्‍तकालयाध्‍यक्षों का भी होगा तबादला 
  • जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया आदेश 
नियोजन इकाई में जमा होंगे आवेदन 

शिक्षा निदेशक ने बताया कि एक ही नियोजन इकाई में प्रविधानों के तहत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों का स्थानातंरण इस माह में होगा। इच्छुक शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष अपने नियोजन इकाई में आवेदन करेंगे क्योंकि स्थानातंरण हेतु संबंधित नियोजन इकाई ही सक्षम है। नियमावली के तहत दिव्यांग शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों, महिला शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों को समतुल्य एवं रिक्त पद पर एक बार ऐच्छिक तबादले की सुविधा है। इनके अंतर जिला स्थानातंरण हेतु विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इस स्थिति में अंतर नियोजन इकाई या अंतर जिला स्थानांतरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। 

इच्छित तबादले में सख्ती से होगा  नियम का अनुपालन 

  • आवेदन लेकर पोर्टल से होगा तबादला
  • शिक्षकों से लिए जाएंगे तीन विकल्प
  • पुरुष शिक्षक-पुस्तकालय अध्यक्षों का होगा पारस्परिक तबादला
  • जिनकी सेवा तीन साल पूरी, वही करेंगे आवेदन
  • आनुशासनिक कार्रवाई के अधीन या निलंबित महिला एवं दिव्यांग शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष इच्छित तबादले के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे 
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