Lalu Yadav: लालू यादव के करीबी को बड़ी राहत, इस मामले में दिल्ली की कोर्ट ने बढ़ाई अंतरिम जमानत
जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव के करीबी अमित कात्याल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमित कात्याल की अंतरिम जमानत अब 12 मार्च तक बढ़ा दी है। कात्याल पांच फरवरी से अंतरिम जमानत पर हैं। मामले में ईडी ने अमित कात्याल को मिली अंतरिम जमानत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली/पटना। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में अदालत ने व्यवसायी और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव के परिवार के करीबी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत 12 मार्च तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग वाली उनकी अर्जी पर सुनवाई 12 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।
कात्याल पांच फरवरी से अंतरिम जमानत पर हैं। मामले में ईडी ने अमित कात्याल को मिली अंतरिम जमानत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित लिया है।
ईडी ने अपने आरोपपत्र में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, हृदयानंद चौधरी और अमित कात्याल को आरोपित बनाया है। ईडी ने बाद में अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था।
क्या है पूरा मामला?
- पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर वर्ष 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित पश्चिमी मध्य क्षेत्र में की गई रेलवे की ग्रुप डी भर्तियों से जुड़ा है।
- लालू यादव समेत अन्य आरोपितों पर अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का सीबीआइ ने आरोप लगाया है।
- सीबीआइ ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में 18 मई, 2022 को मुकदमा दर्ज किया था।
- जुलाई में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के ओएसडी भोला प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था।
- पिछले वर्ष 10 अक्टूबर को जांच एजेंसी ने आरोपपत्र दायर कर 16 को आरोपित बनाया था।
- दालत ने इस वर्ष लालू परिवार समेत 14 आरोपितों को 15 मार्च को अदालत में पेशी का समन जारी किया था।
- जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2007 में एक निजी कंपनी के नाम पर 10.83 लाख रुपये में एक भूमि पार्सल खरीदा गया था और बाद में वह भूमि भी जब्त कर ली गई।
- जांच एजेंसी ने खोजबीन के दौरान एक हार्ड डिस्क भी बरामद की थी। जिसमें नियुक्ति पाने वाले उम्मीदवारों की सूची थी।
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