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Youtuber Manish Kashyap को बड़ी राहत, Fake Video केस में पटना HC ने दी नियमित जमानत

यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में मनीष कश्यप को नियमित जमानत दे दी है। हालांकि जेल से बाहर आने के लिए मनीष कश्यप को अभी कई प्रक्रिया से गुजरना होगा। उनके विरुद्ध दूसरे राज्यों में भी प्राथमिकी दर्ज है। अभी मनीष कश्यप को बेउर जेल में रखा गया है।

By Rajat KumarEdited By: Rajat MouryaUpdated: Wed, 20 Dec 2023 10:00 PM (IST)
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Youtuber Manish Kashyap को बड़ी राहत, Fake Video केस में पटना HC ने दी नियमित जमानत (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, पटना। Youtuber Manish Kashyap पटना हाईकोर्ट ने यूट्यूबर मनीष कश्यप को फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में नियमित जमानत दे दी है। न्यायाधीश सुनील कुमार पनवार की एकलपीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मनीष कश्यप की जमानत याचिका को स्वीकृति दे दी।

हालांकि, जेल से बाहर आने के लिए मनीष कश्यप को अभी कई प्रक्रिया से गुजरना होगा। उनके विरुद्ध दूसरे राज्यों में भी प्राथमिकी दर्ज है। ऐसे में अन्य केस की जानकारी मिलने के बाद ही मनीष के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ होगा। अभी मनीष कश्यप को बेउर जेल में रखा गया है।

हथकड़ी लगा फोटो वायरल होने के मामले में...

मनीष का हथकड़ी लगा फोटो वायरल होने के मामले में उनके खिलाफ आर्थिक अनुसंधान इकाई द्वारा 5/23 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मनीष कश्यप के वकील ने क्या कहा?

मनीष कश्यप के अधिवक्ता आदेश राज सिंह एवं सौरभ राय ने बताया कि उनके विरुद्ध कई मामले थे जिनमें से कुछ मामलों में जिला न्यायालय और पटना हाई कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब मनीष के विरुद्ध अन्य सभी मामलों में अदालतों द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

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