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Bihar DElEd: बिहार डीएलएड में एडमिशन को लेकर आया बड़ा अपडेट! इस दिन से शुरू होगा नामांकन

बिहार डीएलएड 2023-25 सेशन के लिए स्पॉट एडमिशन की नई तारीख जारी कर दी गई। इसके लिए खाली सीटों का विवरण तीन जनवरी को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। खाली सीटों पर एडमिशन के लिए विद्यार्थी चार जनवरी से आठ जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। नए अभ्यर्थी भी कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म भर सकते हैं। स्पॉट एडमिशन के लिए डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में सफल विद्यार्थी शामिल होंगे।

By Niraj Kumar Edited By: Shashank ShekharUpdated: Wed, 03 Jan 2024 06:16 PM (IST)
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Bihar DElEd में एडमिशन को लेकर आया बड़ा अपडेट! इस दिन से शुरू होगा नामांकन

जागरण संवाददाता, पटना। डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2023-25 में द्वितीय स्थल नामांकन (स्पॉट एडमिशन) की नई तिथि जारी कर दी गई। इसके लिए रिक्त सीटों का विवरण तीन जनवरी को वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए विद्यार्थी चार से आठ जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।

नए अभ्यर्थी भी कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नए अभ्यर्थी अथवा जिनके द्वारा पूर्व में ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा शुल्क जमा नहीं किया गया है, वे ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा शुल्क जमा आठ जनवरी तक कर सकते हैं। स्पॉट एडमिशन के लिए डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में सफल विद्यार्थी शामिल होंगे।

मेधा सूची 9 जनवरी को जारी किया जाएगा

विद्यार्थी कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करके संबंधित सभी कागजात संलग्न कर रिक्त संस्थानों में आठ जनवरी तक जमा कर सकते हैं। संस्थान मेधा सूची नौ जनवरी को जारी करेगा। मेधा सूची पर नौ से दस जनवरी तक आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 11 जनवरी को करने के बाद अंतिम मेधा सूची जारी होगी।

12 से 15 जनवरी तक होगा नामांकन

इस आधार पर नामांकन 12 से 15 जनवरी तक होगा। समिति के पोर्टल पर नामांकन से संबंधित जानकारी संस्थानों को 16 जनवरी तक अद्यतन करनी होगी। समिति ने कहा है कि तीसरी मेधा सूची की समाप्ति के बाद विज्ञान विषय अथाव कला एवं वाणिज्य विषय में स्थान शेष रह जाने पर, जिस विषय में अभ्यर्थी शेष हैं, उस विषय के अभ्यर्थी का नामांकन रिक्त स्थान के विरुद्ध लिया जा सकता है।

इसके साथ डीएलएड कोर्स संचालित सभी संस्थानों में स्वीकृत सीट के 50 प्रतिशत स्थान विज्ञान एवं 50 प्रतिशत स्थान कला व वाणिज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहने के प्रविधान को स्थल नामांकन के लिए शिथिल किया गया है।

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