Bihar Ayush Doctor News: बड़ी खबर! आयुष डॉक्टरों के 3270 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा स्थगित, जानें क्यों लिया ये फैसला?
आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति में अभी और देर होगी। इसका कारण उच्चतम न्यायालय द्वारा 2003 तक स्टेट फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन के तहत संचालित ग्रेजुएट इन आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन की डिग्री को भी मान्य करना है। आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त सचिव अलंकृता पांडे ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सचिव को पत्र लिख कर चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा स्थगित रखने को कहा है।
जागरण संवाददाता, पटना। Ayush Doctor Recruitment आयुष डॉक्टरों के 3270 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा स्वास्थ्य विभाग ने स्थगित कर दी है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व आदेश के आलोक में स्टेट फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन के तहत संचालित ग्रेजुएट इन आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन (जीएएमएस) की डिग्री को मान्य करने के न्यायालय के आदेश के बाद यह निर्णय लिया गया है।
11 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त सचिव अलंकृता पांडे ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सचिव को पत्र लिख कर चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा स्थगित रखने का आग्रह किया है।
संयुक्त सचिव के पत्रानुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार जिला आयुष चिकित्सा-राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित-अनुबंध) के आधार पर नियुक्ति व सेवा शर्त नियमावली 2010 में संशोधन किया जा रहा है। संशोधन के प्रारूप पर प्राधिकृत समिति की स्वीकृति भी प्राप्त है।
बता दें कि 3270 आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए सितंबर 2020 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसमें ग्रेजुएट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री को मान्य नहीं किया गया था।
इस कारण बहुत से अभ्यर्थियों ने कोर्ट की शरण ली थी। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2007 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में उन्हें आयुष चिकित्सक पदों के लिए मान्य किया गया।
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