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Bihar Education: मार्च-अप्रैल में हो सकती है नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा, बिहार बोर्ड लेगा एग्जाम; तीन बार मिलेगा मौका

शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा कराने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अधिकृत कर दिया। सक्षमता परीक्षा पास करने पर ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। परीक्षा पास करने के लिए तीन मौका शिक्षकों को मिलेगा। मार्च-अप्रैल 2024 में यह परीक्षा ली जा सकती है। इस परीक्षा को पास करने वाले लोगों को बीपीएससी द्वारा बहाल शिक्षकों के अनुरूप वेतनमान मिलने लगेगा।

By Jagran News Edited By: Mukul KumarUpdated: Tue, 16 Jan 2024 08:29 AM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

राज्य ब्यूरो पटना। राज्य में कार्यरत 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। 13 जनवरी को गांधी मैदान में आयोजित शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य के नियोजित शिक्षकों को जल्द ही राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा कराने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अधिकृत कर दिया।

सोमवार को शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई। इसमें कहा गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली,2023 के नियम-4 में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के संबंध में विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय शिक्षकों के लिए परीक्षा आयोजित करेगा, का प्रविधान किया गया है।

योगदान के साथ ही वह विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे

इस प्रविधान के तहत और इस नियमावली के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्ति के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आयोजित करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्राधिकृत किया जाता है। सक्षमता परीक्षा पास करने पर ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा।

परीक्षा पास करने के लिए तीन मौका शिक्षकों को मिलेगा। मार्च-अप्रैल, 2024 में यह परीक्षा ली जा सकती है। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 में यह लिखा है कि एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जाएगी।

इसी क्रम में उक्त फैसला लिया गया है। मालूम हो कि 26 दिसंबर, 2023 को राज्य कैबिनेट ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति दी थी। इसके तहत नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे और आवंटित स्कूल में योगदान करेंगे। योगदान के साथ ही वह विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे।

इसके साथ ही उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वरा बहाल शिक्षकों के अनुरूप वेतनमान व अन्य लाभ मिलने लगेगा। सक्षमता परीक्षा के तीसरे प्रयास में भी असफल रहने पर वह स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे और इनको लेकर विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा।

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