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Bihar Board Online Exam: बिहार बोर्ड में अब होगी ऑनलाइन परीक्षा, मंत्री ने दी जानकारी; पढ़ें कैसी होगी व्यवस्था?

Bihar Newsबिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब ऑनलाइन परीक्षा लेगी। इसकी घोषणा बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद के पटल पर दी। सुनील कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक पेश कर बताया कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए विद्यालय परीक्षा समिति को जरूरी अधिकार दिए जाएंगे। इस परीक्षा के लिए सेंटर पर अलग तरह की व्यवस्था होगी।

By Raman Shukla Edited By: Sanjeev Kumar Updated: Wed, 24 Jul 2024 06:58 PM (IST)
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बिहार बोर्ड में होगी ऑनलाइन परीक्षा (जागरण)
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Board Online Exam: विधान परिषद में भोजनावकाश के बाद बुधवार को तीन विधेयक पारित किए गए। इनमें बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2024, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2024 और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2024 सम्मिलित हैं। इसमें एक बड़ी घोषणा यह की गई कि अब बिहार बोर्ड में अब ऑनलाइन परीक्षा होगी।

शिक्षकों की नियुक्ति अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से

बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) व विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद की पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी।

इस समय विश्वविद्यालय सेवा आयोग को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 व पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के तहत संचालित विश्वविद्यालयों व कालेजों में ही शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार है। इसीलिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम 2017 में संशोधन करना आवश्यक था।

 ऑनलाइन परीक्षा के लिए विद्यालय परीक्षा समिति को जरूर अधिकार दिए जाएंगे

इसी क्रम में मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक पेश कर बताया कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए विद्यालय परीक्षा समिति को जरूरी अधिकार दिए जाएंगे। यह परीक्षा घर में बैठकर नहीं होगी बल्कि सेंटर पर जाकर परीक्षा देनी होगी। इसमें तकनीक का इस्तेमाल कर कदाचार मुक्त परीक्षा होगी। इसका सभी छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक से राहत

बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2024 लागू होने के बाद सीधे जनता के माध्यम से निर्वाचित नगर निगम के मेयर-डिप्टी मेयर, नगर परिषद व नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद-उप मुख्य पार्षद के विरुद्ध उनके पूरे पांच साल के कार्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा।

निर्वाचन के दो साल बाद उनके खिलाफ लाए जाने वाले इससे संबंधित प्राविधान को बिहार नगरपालिका अधिनियम से विलोपित कर दिया गया है। नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने यह विधेयक पेश किया।

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