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बिहार कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला: प्रवासी मजदूर की मौत पर दोगुना किया मुआवजा, डिसेबिलिटी की राशि भी बढ़ाई

बिहार कैबिनेट ने मंंगलवार को देश के अन्‍य हिस्‍सों में या देश के बाहर प्रवासी मजदूरों की मौत पर अनुग्रह राशि‍ दोगुना कर 2 लाख रुपये करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी है। पहले मृतक के परिवार को बिहार सरकार एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि देती थी जो आखिरी बार 2008 में बढ़ाई गई थी। यह फैसला मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।

By Jagran NewsEdited By: Prateek JainUpdated: Tue, 08 Aug 2023 06:24 PM (IST)
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सीएम नीतीश की अध्‍यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में प्रवासी मजदूर की मौत पर मुआवजा दोगुना किया गया।

पटना, एएनआई: बिहार कैबिनेट ने मंंगलवार को देश के अन्‍य हिस्‍सों में या देश के बाहर प्रवासी मजदूरों की मौत पर अनुग्रह राशि‍ (मुआवजा) दोगुना कर 2 लाख रुपये करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है।

पहले मृतक के परिवार को बिहार सरकार एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि देती थी, जो आखिरी बार 2008 में बढ़ाई गई थी। अनुग्रह राशि‍ बढ़ाने का फैसला मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।

अपर मुख्‍य सचिव ने दी जानकारी

पत्रकारों से बात करते हुए अपर मुख्‍य सचिव एस सिद्दार्थ ने कहा कि राज्‍य सरकार ने देश के अन्‍य हिस्‍सों में या देश के बाहर प्राकृतिक आपदा या हादसे में प्रवासी मजदूरों की मौत पर अनुग्रह राशि‍ बढ़ाने का फैसला किया है, जो दुर्घटना/हादसे के 180 दिन के भीतर पीड़ि‍त परिवार को दिया जाएगा। 

यह प्रस्ताव राज्य श्रम संसाधन विभाग ने कैबिनेट के समक्ष रखा था। इसके पहले मृतक के परिवार को एक लाख रुपये देने का प्राविधान था, जो अंतिम बाद 2008 में संशोधित किया गया था, अब पीड़ि‍त परिवार को दो लाख रुपये मिलेंगे।

कैबिनेट में इस फैसले को भी मिली मंजूरी 

वहीं, हादसे में स्थायी विकलांगता होने पर एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि के हकदार होंगे, जो पिछले प्राविधान में 75,000 रुपये हुआ करती थी, जबकि आंशिक वि‍कलांगता होने पर अनुग्रह राशि को दोगुना कर 75,000 रुपये किया गया है।

इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य के कई औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण और विकास के लिए 409 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जो राज्‍य में निवेशकों को आकर्षित करेंगे और इसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

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