पटना हाईकोर्ट ने घोषित किया डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल मुख्य परीक्षा का परिणाम, यहां मिलेगी पूरी जानकारी
Bihar District Judge Entry Level Main Examination Result पटना हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 53 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। अब आगे उनका सक्षात्कार लिया जाएगा। इसके बाद अंतिम रिजल्ट का प्रकाशन होगा।
By Amit AlokEdited By: Updated: Wed, 30 Jun 2021 12:04 PM (IST)
पटना, स्टेट ब्यूरो। Bihar District Judge Entry Level Main Examination Result पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने डिस्ट्रिक्ट जज (एंट्री लेवल) की बहाली के लिए मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है । यह परीक्षा 21 मार्च, 2021 को ली गई थी । परीक्षा में 177 उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र निर्गत किए गए थे, जिनमें 173 ने परीक्षा दी थी। मुख्य लिखित परीक्षा में 53 उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की है। सभी सफल उम्मीदवारों के अंतिम चयन के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा।
सभी सफल उम्मीदवारों का जल्द होगा साक्षात्कार पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी रिजल्ट के अनुसार यह प्रोविजनत रिजल्ट है। सभी सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसके लिए उन्हें जल्दी ही सूचित किया जाएगा।
डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल मुख्य परीक्षा का परिणाम देखने के लिए यहां करें क्लिक
जानिए, कितना रहा है कट-ऑफ
इस परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ अंक 112 रहे। जबकि, सामान्य महिला वर्ग में कट-ऑफ अंक 102 रहे । बैकवर्ड क्लास के लिए कट-ऑफ 99 अंक रहे।साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्तांकरिजल्ट के अनुसार समान्य वर्ग के वैसे उम्मीवारों को साक्षात्कार में बुलाया जाएगा, जिन्होंने लिखित परीक्षा के सभी पेपर में 45 फीसद अंक प्राप्त किए हैं। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह न्यूनतम प्राप्तांक की सीमा 40 फीसद रखी गई है।
सामान्य श्रेणी के 36 उम्मीदवार सफल रिजल्ट में कुल 53 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। इनमें सामान्य श्रेणी में 12 महिलाओं सहित कुल 36 उम्मीदवार हैं। अन्य सफल उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी से हैं। पात्रता के लिए सात साल की प्रैक्टिस जरूरी विदित हो कि इस परीक्षा के लिए वकालत की सात साल की प्रैक्टिस का चुके वैसे उम्मीदवार पात्र है, जिनकी उम्र 35 से 50 साल तक की है। साथ ही तीन साल के अंदर उन्होंने बतौर अधिवक्ता, 24 मामले देखे हों। इस पात्रता में आरक्षित श्रेणी को कुछ छूट भी दी गई है।
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