Bihar Crime News: दहेज हत्या में पति, सास, व ससुर को 10 वर्ष की जेल, बहु को दे दी थी दर्दनाक मौत
Patna News Today दहेज हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छेदी राम की अदालत ने गुरुवार को पति सास एवं ससुर को दस-दस वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने अभियुक्तों पर बीस -बीस हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। मामले के अभियुक्त पति विनोद कुमार रजक सास अंजू देवी और ससुर शंकर रजक है।
जागरण संवाददाता, पटना। दहेज हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छेदी राम की अदालत ने गुरुवार को पति, सास एवं ससुर को दस-दस वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने अभियुक्तों पर बीस -बीस हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
मामले के अभियुक्त गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित सालिमपुर आहरा मोहल्ला निवासी पति विनोद कुमार रजक, सास अंजू देवी और ससुर शंकर रजक है। इस मामले के अपर लोक अभियोजक विद्याधर मिश्र ने बताया कि मामला गांधी मैदान थाना कांड संख्या 168/2012 से संबंधित है।
क्या था मामला?
पटना के राजापुर पुल मुहल्ला निवासी किरण कुमारी उर्फ खुशबू का विवाह वर्ष 2010 में विनोद रजक के साथ हुआ था। विवाह के बाद किरण का पति, उसकी सास एवं ससुर दहेज की मांग करते थे। नहीं देने पर प्रताड़ित करते थे। दहेज नहीं मिलने के कारण अभियुक्तों ने 29 मई 2012 को किरण का गला घोटकर हत्या कर दी थी।
यह भी पढ़ें
Prashant Kishor: 'नीतीश कुमार अब जिस पार्टी के साथ जाएंगे...', प्रशांत किशोर ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, दूसरे दलों को दे डाली चेतावनी
Bihar Politics: ' जब हुआ न कोई अपना, विधि का विधान कौन टाले...', लालू की बेटी रोहिणी की पोस्ट से सियासी भूचाल
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।