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Bihar Teacher News: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड, जींस-टीशर्ट पहनकर आने पर रोक

बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए जींस-टीशर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में शालीन व्यवहार और गरिमामयी वातावरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही इंटरनेट मीडिया और अन्य माध्यमों से विद्यालय परिसर में नृत्य डीजे डिस्को जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। शिक्षकों और कर्मचारियों को विद्यालय परिसर में गरिमायुक्त औपचारिक परिधान में आना होगा।

By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya Updated: Wed, 09 Oct 2024 09:23 PM (IST)
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सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों व कर्मियों के जींस-टीशर्ट में जाने पर रोक (प्रतीकात्मक तस्वीर)

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Teacher News बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों के जींस-टीशर्ट में जाने पर रोक लग गई है। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शालीन व्यवहार एवं गरिमामयी वातावरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

बुधवार को शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) व अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया।

शिक्षा विभाग के निर्देश में क्या कहा गया?

निर्देश में कहा गया है कि विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गतिविधियों में शालीनता प्रकट करने एवं मर्यादित व्यवहार करने हेतु निर्देश दिया गया था, लेकिन यह देखा जा रहा है कि विद्यालयों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षक एवं कर्मचारी कार्यालय संस्कृति के विरुद्ध अनौपचारिक परिधान (जैसे जींस-टीशर्ट) में आ रहे हैं।

शिक्षा कैलेंडर के अनुसार होंगे कार्यक्रम

साथ ही इंटरनेट मीडिया (फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि) एवं अन्य माध्यमों से नृत्य, डीजे, डिस्को एवं अन्य निम्न स्तर की गतिविधियां विद्यालय परिसर में संचालित होते हुए पाया गया है। शिक्षक एवं कर्मियों के विद्यालय परिसर में इस तरह का आचरण तथा व्यवहार शैक्षणिक माहौल को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है, जो कहीं से स्वीकार योग्य नहीं है। केवल शिक्षा कैलेंडर के अनुसार विशेष दिनों में नृत्य, संगीत आदि का अनुशासित एवं शालीन कार्यक्रम ही मान्य है।

निर्देश में कहा गया है कि विद्यालयों-शैक्षणिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी शिक्षण-कार्यालय अवधि में गरिमायुक्त औपचारिक परिधान में ही आएंगे। इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिये गये हैं।

ढाई लाख रुपये के मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार को 31 तक आवेदन

बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला 2.50 लाख रुपये के मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार के लिए 31 अक्टूबर तक नामांकन मांगा गया है। यह पुरस्कार हर साल 11 नवंबर को दिया जाता है। यह पुरस्कार बिहार के ऐसे महिला-पुरुष को दिया जाता है, जो अपनी नौकरी या अन्य औपचारिक दायित्व से बाहर जाकर बिहार के बच्चों की शिक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हैं।

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