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बिहार शिक्षा विभाग का फैसला; चुनाव बाद होगी 85 हजार नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा, पढ़ें सारी डिटेल

बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। नियोजित शिक्षकों की लोकसभा चुनाव में लगी ड्यूटी को लेकर जिलाधिकारी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं हुए। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण एक जून को है। चार जून को मतों की गिनती है। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने चार जून के बाद ही दूसरी सक्षमता परीक्षा के आयोजन के संकेत दिया है।

By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya Published: Mon, 20 May 2024 02:11 PM (IST)Updated: Mon, 20 May 2024 02:11 PM (IST)
बिहार शिक्षा विभाग का फैसला; चुनाव बाद होगी 85 हजार नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्यकर्मी बनने की प्रतीक्षा कर रहे नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लोकसभा चुनाव के बाद होगी। यह दूसरी सक्षमता परीक्षा होगी, जिसमें बैठने के लिए 85 हजार नियोजित शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा गया है।

इसमें उत्तीर्ण होने वाले नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार, दूसरी सक्षमता परीक्षा 12, 14 एवं 15 मई को ही लेने की तैयारी थी, लेकिन नियोजित शिक्षकों की लोकसभा चुनाव में लगी ड्यूटी के मद्देनजर परीक्षा नहीं ली गई।

शिक्षा विभाग ने क्यों लिया ये फैसला?

मिली जानकारी के मुताबिक, नियोजित शिक्षकों की लोकसभा चुनाव में लगी ड्यूटी को लेकर जिलाधिकारी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं हुए। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण एक जून को है। चार जून को मतों की गिनती है। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने चार जून के बाद ही दूसरी सक्षमता परीक्षा के आयोजन के संकेत दिया है।

26 अप्रैल से भरे जा रहे हैं ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म

दूसरी सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि चार मई तक थी, जिसे बढ़ा कर छह मई की गयी थी। नियोजित शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाने वाली दूसरी सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 26 अप्रैल से ही भरे जा रहे थे।

परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य कोटि के नियोजित शिक्षको के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक, पिछड़ा वर्ग कोटि के नियोजित शिक्षकों के लिए न्यूनतम 36.5 प्रतिशत अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नियोजित शिक्षकों के लिए न्यूनतम 34 प्रतिशत अंक, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कोटि, दिव्यांग कोटि एवं महिला कोटि के नियोजित शिक्षकों के लिए न्यूनतम 32 प्रतिशत अंक लाने की अनिवार्यता होगी।

इसमें पहली से पांचवीं, छठी से आठवीं, नौवीं से दसवीं और ग्यारहवीं से बारहवीं कक्षा के नियोजित शिक्षक शामिल होंगे।

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