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Bihar Education News: विश्वविद्यालयों के पास पहुंचा शिक्षा विभाग का लेटर, मांग लिया 31 जुलाई तक जमा राशि का ब्योरा

बिहार में शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों को चार वर्षों का बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस राशि के जरिए कुछ विशेष विद्यार्थियों और खास वर्गों की छात्राओं को स्नातक और स्नातकोत्तर की निशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होती है। शिक्षा विभाग ने इस काम के लिए 163 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

By Dina Nath Sahani Edited By: Mukul Kumar Updated: Sat, 31 Aug 2024 03:42 PM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों को चार वर्षों का बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह राशि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विद्यार्थियों और अन्य वर्गों की छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर की निशुल्क शिक्षा संबंधित है।

इसके लिए शिक्षा विभाग ने 167 करोड़ 43 लाख स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा निदेशालय के निर्देश के मुताबिक राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर नामांकन के समय किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिये जाने के कारण हुई आर्थिक क्षति की पूर्ति सितंबर में कर दी जाएगी।

यह राशि वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में प्रतिपूर्ति रूप में दी जाएगी। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों से पीएल (पब्लिक लेजर) एकाउंट में 31 जुलाई, 2024 तक जमा राशि का ब्योरा मांगा है।

इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी कुलसचिवों एवं वित्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। साथ ही विश्वविद्यालयों के अन्य बैंक खातों में मदवार अवशेष राशि का ब्योरा उपलब्ध देने को कहा गया है।

स्कूल में मारपीट मामले में प्रधानाध्यापक और शिक्षक होंगे निलंबित

मैनाटांड़ प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पूर्वी पकुहवा में टिफिन के वक्त बच्चों के साथ शिक्षकों को लंच करने पर प्रधानाध्यापक की आपत्ति के बाद मारपीट को लेकर भले हीं दोनों शिक्षकों में सुलह हो गया, लेकिन विभागीय स्तर पर दोनों शिक्षक कार्रवाई के जद में आए गए हैं।

स्थापना के डीपीओ योगेश कुमार ने बताया कि बीते 29 अगस्त को प्रधानाध्यापक सतेंद्र कुमार और सहायक शिक्षक सुनील कुमार के बीच मारपीट हो गई थी। इस मामले में मैनाटांड़ की बीईओ कृष्णा कुमारी के प्रतिवेदन के आलोक में निलंबन की कार्रवाई की जा रही है।

सहायक शिक्षक सुनील कुमार को डीपीओ ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र भितहा रहेगा। वहीं प्रधानाध्यापक सतेंद्र कुमार को निलंबित करने के लिए नियोजन ईकाई के सचिव मैनाटांड़ के बीडीओ को लिखा है।

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