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व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन लेने वाले कॉलेजों की होगी जांच, कुलपतियों को मिला नया निर्देश

Bihar Education राजभवन ने सभी कुलपतियों को नया निर्देश दिया है। दरअसल अब राज्य में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले कॉलेजों और मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना की जांच की जाएगी। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी कॉलेजों और महाविद्यालयों को एआईसीटीई से मान्यता और उसके द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना जरूरी है।

By Dina Nath Sahani Edited By: Mukul Kumar Updated: Mon, 16 Sep 2024 03:04 PM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित कर रहे अंगीभूत कॉलेजों और मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना की जांच होगी। इसके लिए राजभवन सचिवालय ने कुलपतियों को निर्देश जारी किया है।

सभी विश्वविद्यालयों के अंगीभूत महाविद्यालयों और मान्यता प्राप्त कॉलेजों में शैक्षणिक आधारभूत संरचना की जांच जरूरी है, क्योंकि वर्तमान शैक्षिक सत्र 2024-25 में बीबीए, बीसीए एवं बीएमएस सहित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए सशर्त अनुमति दी गई है।

कॉलेजों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) से मान्यता एवं उसके द्वारा निर्धारित शर्तों का अक्षरशः पालन करना है।

शिक्षा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि मानक को पूरा नहीं करने वाले कॉलेजों में अगले वर्ष से व्यावसायिक पाठ्यक्रम में छात्र-छात्राओं के नामांकन की अनुमति नहीं मिलेगी।

सीटें बढ़ानी है तो मानकों को करना होगा पूरा

वैसे कॉलेज जहां प्रयोगशाला, स्थायी एवं योग्य शिक्षक, आधारभूत संरचना आदि मानक के अनुरूप नहीं है, वहां अगले साल से विद्यार्थियों का नामांकन नहीं होगा।

वहीं, जिन अंगीभूत कॉलेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए सीटें बढ़ानी है, वे मानक को पूरा कर सक्षम प्राधिकार से अनुमति लें। ताकि, पाठ्यक्रम का निर्धारण और उसका संचालन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए।

वहीं प्रत्येक कुलपति अपने कार्यक्षेत्र वाले कॉलेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम से जुड़ी आधारभूत संरचना की जांच सुनिश्चित कर लें और उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।

साथ ही निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिस पाठ्यक्रम में जितनी सीटें स्वीकृत हैं उसी पर विद्यार्थियों का नामांकन करने की अनुमति दें। नामांकन के बाद इसकी जांच भी करें।

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