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शिक्षा विभाग ने 20 हजार स्कूलों को दे दी चेतावनी, 16 सितंबर तक का मिला समय; आदेश नहीं मानने पर 1 लाख का जुर्माना

बिहार के शिक्षा विभाग ने 20 हजार से अधिक स्कूलों को फाइनल चेतावनी दे दी है। सभी स्कूलों को 16 सितंबर तक समय दिया गया है। शिक्षा विभाग का आदेश नहीं मानने पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस संबंध में सभी स्कूलों को जानकारी दे दी गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

By Dina Nath Sahani Edited By: Mukul Kumar Updated: Fri, 30 Aug 2024 07:23 PM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Education News राज्य में 20 हजार 234 निजी विद्यालयों पर सरकार का शिंकजा कस गया है। ऐसे विद्यालयों को प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने अंतिम रूप से आगाह किया है।

उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि निबंधन के लिए 16 सितंबर तक आवेदन नहीं करने वाले निजी विद्यालयों पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगेगा।

शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रस्वीकृति के लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने के लिए ऐसे विद्यालयों ने अब तक रुचि नहीं दिखायी है।

लगभग 40 हजार निजी विद्यालयों का हो रहा संचालन

प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश के मुताबिक, राज्य में करीब 40 हजार निजी विद्यालयों का संचालन हो रहा है। इसमें करीब 20 हजार निजी विद्यालयों ने ही निर्धारित तिथि से पहले तक निबंधन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है।

बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के आलोक में जो निजी विद्यालय निबंधन नहीं कराएंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई का प्रविधान है।

इस अधिनियम की धारा-18 में यह प्रविधान है कि कोई भी स्कूल जो निर्धारित मानक पूरा करता हो, सक्षम प्राधिकार से प्रस्वीकृति (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना स्थापित अथवा संचालित नहीं किया जा सकेगा।

इस प्रविधान के उल्लंघन की स्थिति में अधिनियम की धारा-18 (5) एवं 19 (5) के तहत दोषी व्यक्ति या संस्था पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है अथवा निर्धारित तिथि के बाद भी बिना प्रस्वीकृति (रजिस्ट्रेशन) के स्कूल संचालित रहने पर प्रत्येक दिन के लिए 10 हजार रुपये जुर्माना किया जा सकता है।

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