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Bihar Education: अब 50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर होगी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति, शिक्षा विभाग ने दिया नया निर्देश

प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब से प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति 50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर होगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पत्र के माध्यम से सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। बता दें कि बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 40 हजार से अधिक प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति होनी है।

By Dina Nath Sahani Edited By: Mukul Kumar Updated: Wed, 07 Aug 2024 09:39 PM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर
राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति 50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया है।

निर्देश के मुताबिक, प्राथमिक विद्यालयों में 40,247 प्रधान अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस होगा। यह निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र के निर्देश में जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 40,247 पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के 22 नवंबर, 2023 पत्रांक- 21485 के आलोक में आपके द्वारा रोस्टर उपलब्ध कराया गया था, जिसे समेकित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गयी थी।

शिक्षा पदाधिकारियों को मिला यह भी निर्देश

जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि कतिपय न्यायादेश के आलोक में 50 प्रतिशत आरक्षण के अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जानी है।

इसके मद्देनजर प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात निर्धारित प्रपत्र में हार्ड और साफ्ट कॉपी में एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। इसकी प्रति राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को भी भेजी गयी है।

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