Move to Jagran APP

बालू माफियाओं पर नीतीश सरकार की बड़ी कार्रवाई, अब अवैध खनन और परिवहन पर लगेगा 10 लाख तक जुर्माना

बिहार सरकार ने बालू (Bihar Sand Mining) समेत अन्य खनिजों के अवैध खनन परिवहन और भंडारण पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब ऐसे अपराधों में लिप्त लोगों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस कदम से राज्य में खनिजों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा और सरकार को राजस्व में भी वृद्धि होगी।

By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya Updated: Tue, 15 Oct 2024 07:37 PM (IST)
Hero Image
बालू के अवैध खनन, परिवहन पर अब दस लाख तक जुर्माना। (जागरण ग्राफिक)
राज्य ब्यूरो, पटना। बालू समेत अन्य खनिजों के बढ़ते अवैध कारोबार के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने निर्णय लिया है कि बालू, गिट्टी समेत दूसरे लघु खनिजों के खनन, भंडारण और परिवहन में गड़बड़ी करने वाले या माफिया तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनसे भारी जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने की यह राशि 10 लाख रुपये तक होगी।

इस प्रविधान को लागू करने के लिए बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2024 स्वीकृत की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृत दी गई। आज की बैठक में कुल 22 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

वाहनों की श्रेणी के अनुसार जुर्माना

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक राज्य में बालू खनन पर रोक रहती है। 16 अक्टूबर से बालू खनन वापस प्रारंभ होता है। बालू खनन प्रारंभ होने के बाद नियम के विरूद्ध बालू समेत अन्य खनिजों के अनिबंधित और गैर व्यावसायिक वाहनों से परिवहन करने और भंडारण करने वाले ट्रैक्टर और ट्राली से एक लाख रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

इसी प्रकार मेटाडोर, हाफ ट्रक (407, 408) पर 2.50 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। छह पहिये वाले बड़े ट्रक या अन्य वाहन से चार लाख जबकि छह पहिये वाले डंपर या इससे अधिक पहिये वाले वाहनों से आठ लाख का जुर्माना लिया जाएगा। जबकि क्रेन, नाव, एक्सकावेटर, लोडर, पावर हैमर, कंप्रेशर, ड्रिलिंग मशीन एवं ऐसी ही क्षमता के अन्य मशीनों के इस्तेमाल पर दस लाख रुपये तक का जुर्माना लिया जाएगा।

जीपीएस नहीं तो ट्रैक्टर से 20 हजार और अन्य बड़े वाहनों पर एक लाख जुर्माना

लघु खनिजों को जीपीएस युक्त वाहनों से ढोया जाना है। यही नहीं संबंधित वाहन पर विभाग द्वारा तय विशिष्ट रंग और तय शब्द लिखा होना अनिवार्य होगा। जीपीएस नहीं रहने पर ट्रैक्टर से 20 हजार और अन्य बड़े वाहनों से एक लाख का जुर्माना वसूला जाएगा। विभाग द्वारा तय विशिष्ट रंग बिना गाडिय़ों को चालान बना तो पहली बार पकड़े जाने पर एक लाख और फिर दोबारा पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

गीला बालू ढोने पर ट्रैक्टर से पांच हजार और अन्य बड़े वाहनों से 25 हजार जुर्माना लिया जाएगा। बिना ढके बालू ढोने पर ट्रैक्टर को पांच हजार और अन्य बड़े वाहनों को 25 हजार रुपए जुर्माना देना होगा।

जीआईएस मैप-जियो कॉर्डिनेट के साथ सीमांकन नहीं तो पांच लाख जुर्माना

  • बालू खनन का ठेका लेने वाले बंदोबस्तधारी पर खनन स्थल पर जीआईएस मैप-जियो कॉर्डिनेट के साथ सीमांकन नहीं करने पर पांच लाख तक के जुर्माने का प्रविधान किया गया है।
  • इसी प्रकार, बालू घाट पर साइन बोर्ड नही होने पर, पानी का छिड़काव नहीं करने, लाइट की व्यवस्था न होने, खनन योजना के अनुसार वृक्षारोपण नहीं करने पर प्रत्येक के लिए 50-50 हजार जुर्माना राशि तय की गई है।
  • खनन का ठेका लेने वालों पर कई अन्य तरह के विलंब जुर्माना भी लगाए गए हैं।
ये भी पढ़ें- Bihar Land Survey: भूमि सर्वे का काम होगा और भी आसान, नीतीश सरकार ने दे दिया नया आदेश; आप भी पढ़ लें

ये भी पढ़ें- Buxar PACS Election: पैक्स सदस्यता आवेदन स्वीकृत करने में धांधली, बीसीओ ने डीसीओ को लिखा पत्र

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।