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Bihar RERA News: रेरा को लेकर सरकार के नए नियम, प्रोजेक्ट में हुई देरी तो बिल्डरों को देना होगा मोटा जुर्माना

निर्धारित समय के अंदर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने पर रजिस्ट्रेशन विस्तार के नियमों को सख्त किया गया है। बहुमत आवंटियों की सहमति एवं उनके आवंटन पत्रों के साथ परियोजना समाप्ति तिथि के तीन महीने पहले पूर्ण आवेदन करना होगा। इसमें विलंब होने पर रजिस्ट्रेशन समाप्ति के बाद मोटा जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रमोटरों को अपने प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक है।

By Rajat Kumar Edited By: Rajat Mourya Updated: Mon, 19 Aug 2024 08:47 PM (IST)
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रेरा के प्रोजेक्ट में हुई देरी तो बिल्डरों को देना होगा मोटा जुर्माना। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार रेरा ने रियल इस्टेट प्रोजेक्ट (Bihar RERA Projects) को समय से पूरा कराने को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। प्रोजेक्ट में देर करने पर बिल्डरों को मोटा जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट भी तस्वीर के साथ ससमय देनी होगी, इसमें देरी होने पर भी जुर्माना वसूला जाएगा। इसको लेकर बिहार भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियमावली, 2024 अधिसूचित कर दी गई है।

नियमों के अनुसार, निर्धारित समय के अंदर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने पर रजिस्ट्रेशन विस्तार के नियमों को सख्त किया गया है। ऐसे मामले में बहुमत आवंटियों की सहमति एवं उनके आवंटन पत्रों के साथ परियोजना समाप्ति तिथि के तीन महीने पहले पूर्ण आवेदन करना होगा।

इसमें विलंब होने पर रजिस्ट्रेशन समाप्ति के बाद तीन महीने तक आवेदन करने पर दो लाख रुपये, तीन से छह महीने तक आवेदन करने पर पांच लाख रुपये और रजिस्ट्रेशन समाप्ति के छह महीने बाद आवेदन करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके अलावा, सभी प्रमोटरों को अपने प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत का पांच प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

इतना लगेगा जुर्माना

तिमाही रिपोर्ट में एक से 15 दिन का विलंब होने पर 25 हजार रुपये, 16 से 30 दिन का विलंब होने पर 50 हजार रुपये, 31 से 60 दिन का विलंब होने पर 1.25 लाख रुपये और 60 दिनों से अधिक विलंब होने पर तीन लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद ही विवरणी पुन: अपलोड करने की सुविधा मिलेगी।

अगर तिमाही प्रगति रिपोर्ट में अधूरी जानकारी दी जाती है, तो 50 हजार रुपये जबकि गलत जानकारी देने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। तिमाही रिपोर्ट के साथ डिस्प्ले बोर्ड की जियो टैग तस्वीर अपलोड करना भी अनिवार्य कर दिया है।

बिल्डरों को एक से 15 दिन का विलंब होने पर 10 हजार रुपये, 16 से 30 दिन का विलंब होने पर 30 हजार रुपये, 31 से 60 दिन का विलंब होने पर 75 हजार रुपये और 60 दिनों से अधिक का विलंब होने पर दो लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा।

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