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Bihar Teacher News: प्रभारी प्रधानाध्यापकों की तैनाती में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को प्राथमिकता, आदेश जारी

सरकारी विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहली से आठवीं कक्षा के लिए पुराने वेतनमान वाले प्रधानाध्यापक वित्तीय प्रभार के साथ प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किए जाएंगे। माध्यमिक कक्षा के लिए पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे। नियोजित शिक्षकों को भी वरीयता के आधार पर प्रभारी बनाया जाएगा।

By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya Updated: Wed, 04 Sep 2024 08:10 PM (IST)
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प्रभारी प्रधानाध्यापकों की तैनाती में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को प्राथमिकता (प्रतीकात्मक तस्वीर)

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सरकारी विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापकों की तैनाती में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। इससे संबंधित निर्देश बुधवार को शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी किया गया।

शिक्षा सचिव बैधनाथ यादव, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक के भी प्रभार में हैं, ने आदेश दिया है कि जिन माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पहली से आठवीं कक्षा के पुराने वेतनमान वाले प्रधानाध्यापक के साथ नियोजित और बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षक पदस्थापित हैं, वहां पहली से आठवीं कक्षा के प्रधानाध्यापक वित्तीय प्रभार के साथ प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किए जाएंगे।

पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को मिलेगी प्राथमिकता

दूसरी ओर जिन माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक कक्षा के पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक के साथ नियोजित और बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्ति वाले शिक्षक पदस्थापित हैं, वहां माध्यमिक कक्षा के पुराने वेतनमान वाले सहायक प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किए जाएंगे।

इसी प्रकार, यदि किसी विद्यालय में पहली से आठवीं कक्षा के पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक के साथ नियोजित और बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्ति वाले शिक्षक पदस्थापित हैं, तो वहां पहली से आठवीं कक्षा के पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक वित्तीय प्रभार के साथ प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किए जाएंगे।

इससे इतर अगर किसी विद्यालय में केवल नियोजित शिक्षक पदस्थापित हैं, तो वरीय नियोजित शिक्षक प्रभारी घोषित किए जाएंगे। यदि किसी विद्यालय में सिर्फ आयोग से नियुक्ति वाले अध्यापक पदस्थापित हैं, तो उनमें से वरीय अध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित होंगे। लेकिन, अगर किसी विद्यालय में नियोजित शिक्षक एवं आयोग से नियुक्ति वाले अध्यापक पदस्थापित हैं, तो आयोग से नियुक्ति वाले अध्यापक प्रभारी घोषित होंगे।

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