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Bihar Land Registry: जमीन रजिस्ट्री के लिए सिर्फ फोटो से नहीं चलेगा काम, अब पूरी करनी होगी ये शर्त

फोटो से जमीन की बिक्री नहीं हो सकेगी बल्कि अंगूठा के निशान लगाना पड़ेगा। 22 फरवरी से लागू नए नियम के मुताबिक केवल वे ही व्यक्ति जमीन बेच सकेंगे जिनके नाम से जमाबंदी-होल्डिंग कायम होगा। इस नियम का व्यापक असर निबंधन (रजिस्ट्री) पर पड़ा है। स्वयं के नाम से जमाबंदी के साथ उसका आधार और मोबाइल नंबर से लिंक होना भी जरूरी है।

By Vyas Chandra Edited By: Rajat Mourya Updated: Tue, 05 Mar 2024 09:57 PM (IST)
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जमीन रजिस्ट्री के लिए सिर्फ फोटो से नहीं चलेगा काम, अब पूरी करनी होगी ये शर्त
जागरण संवाददाता, पटना। जमीन की खरीद-बिक्री में आपसी झगड़े और धोखाधड़ी को समाप्त करने के लिए निबंधन नियमावली में संशोधन का असर दिखने लगा है। फोटो से जमीन की बिक्री नहीं हो सकेगी बल्कि अंगूठा के निशान लगाना पड़ेगा। 22 फरवरी से लागू नए नियम के मुताबिक केवल वे ही व्यक्ति जमीन बेच सकेंगे जिनके नाम से जमाबंदी-होल्डिंग कायम होगा।

इस नियम का व्यापक असर निबंधन (रजिस्ट्री) पर पड़ा है। स्वयं के नाम से जमाबंदी के साथ उसका आधार और मोबाइल नंबर से लिंक होना भी जरूरी है। गवाह का सत्यापन भी जरूरी कर दिया गया है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने से काम नहीं चलेगा। अब बेचने और खरीदने वाले के साथ ही गवाह के आधार कार्ड से अंगूठे का मिलान किया जाएगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी।

जिला अवर निबंधक धनंजय कुमार राव ने बताया कि निबंधन की संख्या में 50 प्रतिशत तक की कमी आई है। आमदिनों में औसतन 80 से एक सौ तक निबंधन होते थे। अन्य निबंधन कार्यालयों में यह गिरावट 60 से 70 प्रतिशत तक की है। इससे राजस्व में काफी कमी आई है।

टल रहे लोगों के जरूरी कामकाज

नए नियम से फिलहाल लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। हालांकि, लोगों की समस्या दूर करने के लिए हल्कों में शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला निबंधन कार्यालय पहुंचे अशोक नगर के दिग्विजय सिंह ने कहा कि, उन्हें नए नियम की जानकारी नहीं थी। यहां आकर पता चला कि अब जमाबंदी वाले ही जमीन की रजिस्ट्री कर पाएंगे। उन्हें बेटी की शादी के लिए कुछ जमीन बेचनी थी, लेकिन जमाबंदी उनके दिवंगत पिता के नाम से है। इसलिए रजिस्ट्री नहीं कर पाए। अब कागजातों को दुरुस्त कराना होगा। इसमें काफी परेशानी होगी।

कंकड़बाग के रणविजय कुमार ने बताया कि उन्हें भी लौटना पड़ रहा है लेकिन भविष्य के लिए यह बहुत जरूरी है। अब किसी की जमीन कोई दूसरा व्यक्ति बेच नहीं पाएगा। भूमि विवाद में कमी आएगी तो बिहार में होनेवाले अपराध भी घट जाएंगे।

जमीन बेचने में फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक

लोगों की समस्या को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि जिन परिवारों में अभी तक पूर्वजों के नाम से ही जमाबंदी है, अभी तक उन्होंने आपसी बंटवारा कर अपने नाम से जमाबंदी कायम नहीं कराई है उनके लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हल्कों में शिविर लगाए जा रहे हैं। सप्ताह में तीन दिन शिविर लगेगा जहां लोग जमाबंदी अपने नाम से करवा सकते हैं।

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