Bihar Jamin Jamabandi: रजिस्ट्री के लिए जमाबंदी चाहिए या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार
जमीन की रजिस्ट्री के लिए जमाबंदी की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी वक्त फैसला सुना सकता है। कोर्ट यह तय करेगा कि रजिस्ट्री में जमाबंदी की अनिवार्यता रहेगी या नहीं। सरकार ने जमीन विवाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहरी क्षेत्र के अपार्टमेंट और फ्लैट को छोड़कर सभी इलाकों में जमीन के निबंधन के लिए विक्रेता के नाम से संबंधित प्लाट की जमाबंदी होना अनिवार्य कर दिया था।
राज्य ब्यूरो, पटना। जमीन के निबंधन (Bihar Land Registry) में जमाबंदी की अनिवार्यता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। मामले में कोर्ट निर्णय करेगा कि रजिस्ट्री में जमाबंदी की अनिवार्यता रहेगी या नहीं।
दरअसल, राज्य सरकार ने जमीन विवाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहरी क्षेत्र के अपार्टमेंट और फ्लैट को छोड़ कर सभी इलाकों में जमीन के निबंधन के लिए विक्रेता के नाम से संबंधित प्लाट की जमाबंदी होना अनिवार्य कर दिया था।
इस जमाबंदी का उल्लेख नए डीड में भी किया जाता है।
हाइकोर्ट के आदेश पर 21 फरवरी 2024 को यह नियम लागू किया गया था, लेकिन 21 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के निर्णय पर स्टे लगा दिया, जिससे फिर पुरानी व्यवस्था बहाल हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मसले पर कोई निर्णय लिए जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। फैसला किसी भी वक्त आ सकता है।ये भी पढ़ें- Bihar Bhumi Survey: किसी भ्रम में नहीं रहें, जिनकी जमीन है उनकी ही रहेगी; पढ़ें भूमि सर्वे पर सबसे खास इंटरव्यू
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