Bihar municipal Chunav 2022: नगर निकाय चुनाव में दावेदारी ठोकने से पहले जान लीजिए ये नियम, आयोग ने दे दिया है निर्देश
Bihar municipal Chunav 2022 नगर नगर चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दशहरा और दिवाली के बीच दो चरणों में चुनाव हो सकते हैं। इस बीच आयोग ने आयोग ने दो या दो से अधिक संतान को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी कर दिया।
पटना, राज्य ब्यूरो। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव में बोगस वोटिंग रोकने को लेकर मुकम्मल तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को आयोग के सचिव मुकेश सिन्हा ने सभी जिलाधिकारियों/ जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने पत्र में विधानसभा चुनाव-2020 के तर्ज पर पर्दानशीं मतदाताओं की जांच के लिए महिला शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने दो बच्चों से अधिक संतान वाले किसी भी महिला व पुरुष के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी है।
आयोग ने कहा कि वैसे मतदान केंद्रों पर जहां पर्दानशीं वोटरों की संख्या अधिक है, वहां उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए महिला शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करें। विधानसभा चुनाव के दौरान भी वैसे मतदान केंद्रों पर महिला शिक्षकों की तैनाती की गई थी, जहां-जहां पर्दानशीं वोटरों की संख्या अधिक थी। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को कहा है कि महिला शिक्षकों को भुगतान नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के आधार पर करें।
संतान को लेकर भी दिशा निर्देश
आयोग ने दो या दो से अधिक संतान को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी कर दिया। आयोग ने दो टूक कहा है कि दो से अधिक संतान होने के बाद गोद देने के बाद भी तीन संतान के ही जैविक पिता माने जाएंगे। आयोग ने दो बच्चों से अधिक संतान वाले किसी भी महिला व पुरुष के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव दशहरे और दीपावली के बीच संपन्न कराए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग सभी जिलों को निर्देश दे चुका है कि पहले चरण वोटिंग के लिए आठ अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 18 अक्टूबर तक बैलेट यूनिट में मतपत्र लगाकर तैयार रखे जाएं। आयोग के इस निर्देश के बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि जा रहा है कि बिहार में नगरपालिका चुनाव 10 एवं 20 अक्टूबर को कराए जा सकते हैं।