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Bihar Nagar Nikay Chunav: 156 निकायों में आज शाम थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार, तीन बार वोट डालेंगे मतदाता

नगर निकाय चुनाव 2022 के प्रथम चरण में बिहार के 156 नगर निकायों में 18 दिसंबर को मतदान होगा। 68 नगर परिषदों और 88 नगर पंचायतों में रविवार को वोटिंग होगी। मतदान की प्रक्रिया सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगी।

By Jagran NewsEdited By: Aditi ChoudharyUpdated: Fri, 16 Dec 2022 12:57 PM (IST)
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बिहार नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में नगर निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का चुनाव प्रचार शुक्रवार की शाम थम जाएगा। पहले चरण में राज्य की 156 नगर निकायों में 18 दिसंबर को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में ही 224 नगर निकायों में से 69.6 प्रतिशत नगर निकायों का चुनाव करा लिया जाएगा। पहले चरण में 68 नगर परिषदों और 88 नगर पंचायतों में मतदान रविवार को होगा। मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक कराया जाएगा। पहले चरण के मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है।

हर बूथ पर तीन ईवीएम, अलग-अलग कंपार्टमेंट में रखे जाएंगे बीयू

नगरपालिका चुनाव 2022 के प्रथम चरण में पटना जिले के 10 नगर परिषद एवं दो नगर पंचायतों में 18 दिसंबर को मत डाले जाएंगे। एक पद के लिए एक ईवीएम (बीयू-सीयू) का इस्तेमाल होगा। इस तरह से मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद एवं पार्षद पदों के लिए तीन अलग-अलग ईवीएम हर मतदान केंद्र पर होंगे। मतदान के लिए अलग-अलग कंपार्टमेंट में बीयू (बैलेट यूनिट) रखे जाएंगे। लेकिन नगर परिषद बाढ़, मोकामा एवं मसौढ़ी के मुख्य पार्षद, बिहटा के उपमुख्य पार्षद तथा संपतचक के वार्ड 24 के पार्षद पद के लिए दो-दो बीयू की व्यवस्था वोटिंग कंपार्टमेंट में की जाएगी।

प्रत्येक मतदान केंद्र पर रहेंगे छह अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह के अनुसार नगर परिषद संपतचक, मसौढ़ी, बाढ़, खगौल, दानापुर निजामत, मोकामा, फुलवारीशरीफ, फतुहा, बख्तियारपुर एवं बिहटा के साथ ही नगर पंचायत पालीगंज एवं पुनपुन में सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर छह अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। निकायवार बनाए गए डिस्पैच सेंटर पर एसडीओ एवं एसडीपीओ 17 दिसंबर को संयुक्त ब्रीफिंग करेंगे। इसके बाद मतदान कर्मी सामग्री के साथ प्रस्थान करेंगे।

मतदान के दिन इन गाड़ियों का हो सकेगा परिचालन

निजी वाहन मालिक वोट के लिए परिवार के साथ जा सकेंगे लेकिन गाड़ी उन्हें मतदान केंद्र से दो सौ मीटर दूर ही पार्क करना होगा। सार्वजनिक बस सेवा, हवाई अड्डा, स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल जाने के लिए टैक्सी, टेंपो आदि का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

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