Bihar News: राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की दोबारा जांच करेगी CBI, पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश
पटना हाई कोर्ट ने 1980 के बाद शिक्षकों की नियुक्ति में बरती गई अनियमितताओं से संबंधित मामले पर निर्णय सुनाते हुए सभी रिट याचिकाओं को निरस्त कर दिया। मंगलवार को न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने 59 पृष्ठों के आदेश में सीबीआइ को इस मामले में फिर से जांच करने का आदेश दिया। वहीं राज्य सरकार को रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
राज्य ब्यूरो, पटना: 1980 में शिक्षकों की नियुक्ति में बरती गई अनियमितताओं से संबंधित मामले में पटना हाईकोर्ट ने सभी रिट याचिकाओं को निरस्त कर दिया है। न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए 59 पृष्ठों के आदेश जारी किया।
आदेश में पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में फिर से जांच करने का आदेश दिया है। वहीं, राज्य सरकार को रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया।
राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला
क्या है पूरा मामला
22 विभागों में 11 हजार 98 पदों के लिए कल से आवेदन
जागरण संवाददाता, पटना: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा।
इसके लिए वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके माध्यम से राज्य के 22 विभागों में 11 हजार 98 पदों पर नियुक्ति होनी है।
आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर निर्धारित है। इसमें सबसे अधिक भूमि एवं राजस्व विभाग के अधीन राजस्व कर्मचारी के 3559 पद हैं। अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना एक अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी।
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