Bihar News: बिहार में पुलिस को मिलेगी खुली छूट, 'जातिवाद' फैलाने पर कड़ी सजा, बिहार सरकार लाने जा रही कड़े कानून
Bihar News Today Hindi बिहार में जातिवाद और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसे अपराध पर लगाम लगाने के लिए नीतीश सरकार आज विधानसभा में अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पेश कर सकती है। इसके तहत कठोर सजा का प्रावधान होगा। महिलाओं व बच्चों से जुड़ा कोई भी अपराध या उसका प्रचार धर्म मूलवंश भाषा जाति या समुदाय के आधार पर किए गए अपराध के लिए कानून लाने की तैयारी है।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Vidhan Sabha: प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते शहरीकरण, आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, विज्ञान की नई-नई तकनीकों का विकास और साइबर और डिजिटल सुविधाओं पर लोगों की निर्भरता समय के साथ बढ़ी है। इस वजह से अपराध करने की शैली एवं अपराधों की प्रकृति में भी बड़े बदलाव हुए हैं। जिस वजह से कानून-व्यवस्था को बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गई है।
अब सरकार बदले माहौल में अलग-अलग तरह के होने वाले अपराधों से निपटने के लिए नया कानून लाने जा रही है। जिसका नाम होगा अपराध नियंत्रण कानून 2024। गुरुवार को सरकार विधानसभा में अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024 पेश कर सकती है।
नए कानून के दायरे में अलग-अलग श्रेणी के अपराध के लिए लागू अलग-अलग नियम-कायदों को एक ही दायरे में लाने के प्रयास किए गए हैं। कानून प्रभावी होने के बाद जाति-समुदाय, धर्म, मूलवंश के बीच किसी प्रकार की शत्रुता पैदा करने से लेकर फब्तियां कसने वाले शोहदों पर इसी कानून में किए गए प्रविधानों के तहत कठोरतम कार्रवाई होगी।
कानून के दायरे में आने वाले अपराध
महिलाओं व बच्चों से जुड़ा कोई भी अपराध या उसका प्रचार, धर्म, मूलवंश, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर विभिन्न धर्मो या भाषाई दलों, जातियों या समुदाय के बीच शब्दों के द्वारा या फिर शत्रुता या घृणा की भावना से अपराध करे या फिर किसी को प्रोत्साहित करे।
स्त्रियों या लड़कियों पर अश्लील फब्तियां कसे उन्हें छेड़े या गुंडा घोषित हो, अवैध तरीके से गोला-बारूद का निर्माण, परिवहन या बिक्री करे, किसी संगठित समूह के साथ मिलकर यह कृत्य करे, बालू के अवैध खनन से लेकर अन्य खनिज का अवैध तरीके से खनन, उठाव, परिवहन करे या किसी प्रकार के अपराध का प्रयास करे। शराब, मादक पदार्थ, हानिकारक मादक द्रव्य का निर्माण, परिवहन, भंडारण, स्वयं या गिरोह के सदस्य या नेतृत्वकत्र्ता के रूप में अनाधिकृत रूप से किसी की जमीन, मकान पर कब्जा करे।
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