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Bihar News: प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों का सरकारी विद्यालयों से कटेगा नाम, शिक्षा विभाग ने जारी किया नया फरमान

Bihar School News बिहार में निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की भी आधार सीडिंग कराई जाएगी। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस. सिद्धार्थ ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है। आदेश के मुताबिक अब निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का नाम सरकारी स्कूल से कट जाएगा। अब छात्रों की मुश्किलें बढ़ जाएगी।

By Dina Nath Sahani Edited By: Sanjeev Kumar Published: Wed, 03 Jul 2024 09:53 PM (IST)Updated: Wed, 03 Jul 2024 09:53 PM (IST)
प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों का सरकारी विद्यालयों से कटेगा नाम (जागरण)

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: राज्य में निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की भी आधार सीडिंग करायी जाएगी। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस. सिद्धार्थ ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है।

उन्होंने अपने निर्देश में कहा कि राज्य में छह से 16 वर्ष के सभी बच्चे, जो विभिन्न शिक्षण संस्थानों (सरकारी, गैरसरकारी) एवं कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी आधार सीडिंग करायी जाएगी।

आधार बिगाड़ेगा खेल

उन्होंने कहा कि सभी संस्थाएं बच्चों के आधार के साथ डाटाबेस संघारित करेंगे। शिक्षा विभाग से मांगे जाने पर यह डाटाबेस सभी संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितने बच्चे संस्थान में पढ़ रहे हैं। यदि एक ही बच्चा निजी एवं सरकारी स्कूल में नामांकित है, तो उस परिस्थिति में सरकारी विद्यालय से नाम हटा दिया जाय।

उल्लेखनीय है कि राज्य में सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को साइकिल एवं पोशाक सहित अन्य योजनाओं की दी जाने वाली राशि अब आधार से लिंक होने वाली है। इसके तहत वर्तमान शैक्षिक सत्र से पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के आंकड़े ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं हैं। इसके लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है।

आधार केंद्र की स्थापना

इसके लिए छात्र-छात्राओं के आधार कार्ड अभियान चला कर बनवाये जा रहे हैं। इसके लिए सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर चयनित दो विद्यालयों में आधार केंद्र की स्थापना की गयी है। छात्र-छात्राओं के आधार कार्ड के लिए जन्म प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता है। इसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देश है कि प्राथमिकता के आधार पर छात्र-छात्राओं के जन्म प्रमाण-पत्र बनवाए जाएं।

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