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Bihar News: बिहार में एससी-एसटी व POCSO एक्ट के कांडों की हर दिन होगी समीक्षा, सभी जिलों को निर्देश जारी

सभी जिला पदाधिकारियों को समन जमानतीय वारंट गैर जमानतीय वारंट से जुड़े मामलों की समीक्षा करने और उसकी रिपोर्ट बनाने का निर्देश भी दिया गया है। इसमें हर माह समन-वारंट से जुड़े नए मामले पुराने मामले और माह में निष्पादित किए गए मामलों की रिपोर्ट बनाई जाएगी। अगर कोर्ट में डाक्टर की गवाही या पोस्टमार्टम और इंज्यूरी रिपोर्ट लंबित रहने के मामले की समीक्षा करने को भी कहा गया है।

By Jagran NewsEdited By: Mohammad SameerUpdated: Wed, 22 Nov 2023 06:30 AM (IST)
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एससी-एसटी व POCSO एक्ट के कांडों की हर दिन होगी समीक्षा (प्रतीकात्मक फोटो)

राज्य ब्यूरो, पटना। अनुसूचित जाति-जनजाति एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज कांडों के निष्पादन की अब दैनिक रिपोर्ट बनेगी। इन मामलों से जुड़े कांडों में कितने लोगों को सजा मिली, कितने कांड लंबित हैं और कितने कांडों का निष्पादन हुआ, इसकी रिपोर्ट रोज बनाई जाएगी।

इसके अलावा जघन्य अपराधों के लिए चलाए जाने वाले स्पीडी ट्रायल और आर्म्स एक्ट से जुड़े कांडों की भी समीक्षा करने को कहा गया है। इस रिपोर्ट को जिला प्रशासन के माध्यम से गृह विभाग को भेजना होगा। गृह विभाग ने इस बाबत सभी जिलों को विस्तृत निर्देश भेजा है।

विभाग ने भेजा फार्मेट, सजा-रिहाई की भी समीक्षा

गृह विभाग ने निर्देश के साथ अभियोजन से जुड़े कांडों की समीक्षा के लिए तय फार्मेट भी भेजा है। इसमें अभियोजकों का नाम, माह के प्रथम दिन लंबित कांड, माह में प्राप्त कांड, माह में निष्पादित कांड, सजा की संख्या, रिहाई की संख्या और माह के अंत में लंबित कांड आदि से जुड़ा विवरण देना होगा। लंबित कांडों के विभिन्न चरणों की भी समीक्षा करने को कहा गया है। इसमें कोर्ट में अभियुक्तों की उपिस्थति और साक्ष्य की िस्थति भी देखी जाएगी।

समन, वारंट एवं कुर्की-जब्ती की भी समीक्षा

सभी जिला पदाधिकारियों को समन, जमानतीय वारंट, गैर जमानतीय वारंट से जुड़े मामलों की समीक्षा करने और उसकी रिपोर्ट बनाने का निर्देश भी दिया गया है। इसमें हर माह समन-वारंट से जुड़े नए मामले, पुराने मामले और माह में निष्पादित किए गए मामलों की रिपोर्ट बनाई जाएगी। अगर कोर्ट में डाक्टर की गवाही या पोस्टमार्टम और इंज्यूरी रिपोर्ट लंबित रहने के मामले की समीक्षा करने को भी कहा गया है।

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