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बिहार में अब बढ़ेगा गिट्टी का कारोबार, नीतीश सरकार ने कर दिया बड़ा एलान; पढ़ें डिटेल

बिहार में अब गिट्टी का कारोबार बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। राज्य सरकार गिट्टी कारोबार में अधिक लोगों को शामिल करने के लिए उन्हें लाइसेंस जारी करेगी। बालू की तरह गिट्टी कारोबार करने वालों को के-लाइसेंस मिलेगा। यह निर्णय नए लोगों को जोड़ने और सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए लिया गया है। व्यापारियों को धर्मकांटा पर्ची दिखाने पर ही ई-चालान मिलेगा।

By Sunil Raj Edited By: Mukul Kumar Updated: Mon, 04 Nov 2024 01:44 PM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार प्रदेश में बालू के बाद गिट्टी के कारोबार में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के लिए उन्हें लाइसेंस जारी करेगी। बालू की तर्ज पर गिट्टी कारोबार करने वालों को भी के-लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

सरकार ने यह निर्णय गिट्टी कारोबार से नए लोगों को जोडऩे और सरकारी राजस्व में वृद्धि के इरादे से लिया है।हाल में सरकार ने गिट्टी का कारोबार करने वाले व्यापारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्हें होने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श किया।

व्यापारियों की ओर से की गई थी मांग 

इसमें व्यापारियों की ओर से नए कारोबारियों को लाइसेंस देने की मांग उठाई गई। गिट्टी का बड़ा कारोबार करने वाले कुछ व्यापारियों की यह मांग भी थी वे एक ही शहर में अपने छोटे-छोटे आउटलेट खोलना चाहते हैं। ताकि गिट्टी के कारोबार को और विस्तारित कर सकें।

इसके बाद बैठक में शामिल अधिकारियों के स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि कारोबार को विस्तार देने के लिए विभाग की ओर से नए सिरे से के-लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

इसमें नए व्यापारियों को तो लाइसेंस दिए ही जाएंगे पूर्व से कारोबार करने वाले जो व्यापारी अपने कारोबार को विस्तार देने के लिए अतिरिक्त लाइसेंस चाहते हैं उन्हें भी लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

धर्मकांटा पर्ची दिखाने पर ही निर्गत होगा ई-चालान 

विभाग ने नए लाइसेंस के लिए शर्त निर्धारित की है कि नया के-लाइसेंस लेने पर कारोबारी को अनिवार्य रूप से धर्मकांटा लगाना होगा। धर्मकांटा पर्ची दिखाने पर ही ई-चालान निर्गत होगा।

वहीं पुराने लाइसेंस धारियों को धर्मकांटा लगाने की अनिवार्यता से 31 दिसंबर तक थोड़ी छूट दी गई है। ऐसे लाइसेंसधारी सार्वजनिक धर्मकांटा से संबद्ध होकर ई-चालान निर्गत करवा सकेंगे।

बता दें कि राज्य में बिना लाइसेंस और ई-चालान के बालू, गिट्टी या व्यावसायिक कार्य के लिए मिट्टी की कटाई खनन और ढुलाई अवैध है। पकड़े जाने पर जुर्माना और सजा का प्रविधान भी नियमावली में किया गया है।

पटना के बच्चे 25 देशों के बच्चों से कर सकेंगे दास्ती

राजधानी के स्कूली बच्चे 25 देशों के बच्चों से दोस्ती कर सकते हैं। विदेश में बैठे दोस्त के साथ अपना सुख-दुख साझा करेंगे। भारतीय पोस्ट आफिस के पोस्ट क्रासिंग सेवा के माध्यम यह सुविधा मिलेगी। पोस्ट कार्ड से कोई भी संदेश विदेश में भेजने और दूसरे देश के बच्चों का संदेश प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

28 से 30 नवंबर तक बिहार डाक प्रदर्शनी के पोस्ट क्रासिंग सुविधा के लांचिंग होगी। प्रदर्शनी में पोस्ट क्रासिंग सेवा को लांच किया जाएगा। बिहार डाक सर्किल की ओर से अब तक जर्मनी, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके सहित 17 देशों की सहमति मिल चुकी है। देशों की संख्या 25 होने की संभावना है।

स्कूली बच्चों को दूसरे देशों के दोस्त बनने की चाह रखने वाले की सूची दी जाएगी। इसके लिए पहली बार फ्री में पोस्ट कार्ड भी दिए जाएंगे। इसके बाद पोस्ट कार्ड खरीद कर अपनी बात-चीत को आगे बढ़ा सकते है।

डिजिटल डाक टिकट की भी होगी प्रदर्शनी

डाक मुख्य महाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि प्रदर्शनी में डाक टिकटों के अतिरिक्त डिजिटल डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इसमें टू-डी, थ्री डी एवं स्मार्ट सरफेस प्रदर्शनी का होगा।

इसके अतिरिक्त क्यूआर बेस्ड प्रदर्शनी होगा। इसके तहत क्यूआर कोड स्कैन कर डाक टिकट के बारे में जानकारी हासिल किया जा सकेगा। यह प्रदर्शनी डाक टिकट प्रेमियों को नई जानकारियां देने वाला होगा।

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